नाबालिक मंदबुद्धि से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा,₹20000 जुर्माना।
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नाबालिग मंदबुद्धि से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना,नूंह की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला।
नूंह। जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने नाबालिग मंदबुद्धि के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी राम प्रसाद उर्फ गंगवा को 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कैद का भी आदेश दिया है।
पुलिस प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक दोषी मंदबुद्धि नाबालिग बच्चे को बहला फुसलाकर कर जंगल में ले गया था, जहां पर उसके साथ कुकर्म किया। इसके बाद पीड़ित परिजनों द्वारा पूछताछ के बाद पीड़ित बच्चे ने घटना से बताई थी, तो इस संदर्भ में फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज करके साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिन्जन की अदालत ने 25 सितंबर को आरोपी को दोषी करार दिया जबकि बुधवार 30 सितंबर को सजा पर आदेश पारित किया। अदालत ने दोषी को दो धाराओं के तहत 10 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।
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