विक्रम भाटी ने अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धजनों को किया जागरूक*

*विक्रम भाटी ने अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धजनों को किया जागरूक*
पाली 01 अक्टूम्बर। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धजनों के अधिकारों एवं उनके संरक्षण के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम पाली में आयोजित कार्यक्रम में श्री विक्रम सिंह भाटी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), पाली द्वारा वृद्धजनों को विधिक जानकारी दी गई।
सचिव भाटी ने अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के महत्व के बारे में बताते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आयाम, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं उनके लिए उपलब्ध विधिक सेवाओं, नालसा पोर्टल, नालसा हेल्पलाइन नंबर, वृद्धावस्था पेंशन, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आदि के बारे में जानकारी दी। साथ ही वृद्धजनों को संपत्ति, भरण-पोषण, घरेलू एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में बताया गया।
इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी ‘नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना, 2016’ के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा अपनी विधिक समस्याओं के समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली में संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।
इसके पश्चात वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। भोजन एवं पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली गई। वृद्धाश्रम सेवा समिति, पाली में वरिष्ठ नागरिकों के रहने हेतु पृथक-पृथक कक्ष, बेड एवं फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है, जहां मरीजों की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक उपचार भी उपलब्ध हैं तथा नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाई जाती है। वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को संतुलित भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
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