**आगर-मालवा, 10 अक्टूबर।** ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के स्वामित्व दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब स्वामित्व अभिलेख में दर्ज भूखंडों के भूमिस्वामी एमपी ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से पंजीयन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या लोकसेवा केंद्र पर जाने की सुविधा मिलेगी। इच्छुक हितग्राही स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र भूमिस्वामियों को पंजीयन प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वामित्व अभिलेख में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।
*आधार ई-केवाईसी और समग्र आईडी जरूरी*
ऑनलाइन पंजीयन के लिए भूमिस्वामी की जानकारी, भूखंड का विवरण और आधार ई-केवाईसी आवश्यक होगी। स्वामित्व अभिलेख में दर्ज सभी भूमिस्वामियों का सत्यापन किया जाएगा। भूमिस्वामियों और गवाहों की समग्र आईडी में आधार ई-केवाईसी अनिवार्य है। साथ ही, भू-अभिलेख और आधार में भूमिस्वामी का नाम समान होना चाहिए। आवेदन के लिए आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर भी जरूरी होगा।
*पटवारी सत्यापन के बाद आगे बढ़ेगा पंजीयन*
निर्धारित प्रक्रिया के तहत सबसे पहले पोर्टल पर संबंधित भूखंड का चयन कर भूमिस्वामी की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद आधार ई-केवाईसी, वीडियो रिकॉर्डिंग, गवाहों का विवरण, भूखंड की चतुर्सीमा और नक्शे से संबंधित जानकारी भरनी होगी। सभी विवरणों की जांच के बाद आवेदन सबमिट किया जाएगा।
आवेदन प्राप्त होने पर पटवारी द्वारा सत्यापन और ई-हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद भूमिस्वामी और गवाहों को भी ई-हस्ताक्षर करने होंगे। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदन पंजीयन के लिए भेजा जाएगा। पंजीयन पूर्ण होने के बाद संबंधित भूमिस्वामी स्वामित्व दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे।
*वीडियो ई-केवाईसी के लिए मोबाइल में ये सुविधाएं जरूरी*
प्रशासन के अनुसार, वीडियो ई-केवाईसी के लिए मोबाइल फोन में कैमरा, माइक्रोफोन और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होना चाहिए। आवेदन करते समय सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरना जरूरी है, ताकि सत्यापन और पंजीयन की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
प्रशासन ने स्वामित्व योजना के तहत चिन्हित आबादी क्षेत्र के सभी संबंधित भूमिस्वामियों से अपील की है कि वे अपने अभिलेखों की जानकारी जांचकर आवश्यक दस्तावेजों के पंजीयन के लिए नजदीकी सीएससी या लोकसेवा केंद्र पर आवेदन करें।