गढ़वा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 35 किलो मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट कराया

गढ़वा, 13 अक्टूबर। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को लगातार जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। मंगलवार को उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक में खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को बाजारों, किराना दुकानों, सुपर मार्केट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में सघन जांच करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-अभिहित अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने अब तक की गई कार्रवाई और जांच अभियान की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है।
प्रकाश इंटरप्राइजेज से 35 किलो पनीर जब्त
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से पुरानी बाजार स्थित प्रकाश इंटरप्राइजेज में औचक निरीक्षण के दौरान 35 किलो मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट कराया गया। इस मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 69 के तहत 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अधिकारियों ने बताया कि मिलावटी, एनालॉग और नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, आपूर्ति एवं उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 35 खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया है। मौके पर पनीर की जांच की गई तथा 11 नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
264 निरीक्षण, 63 नमूने संग्रहित
विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से 12 अक्टूबर 2026 तक जिले में कुल 264 निरीक्षण किए गए। इनमें खाद्य प्रतिष्ठानों, हाट-बाजारों, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन व्यवस्था से संबंधित जांच भी शामिल है। इस अवधि में खाद्य पदार्थों के 63 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए।
प्रतिवेदन में बताया गया कि अवमानक खाद्य पदार्थों से संबंधित मामलों में अपर समाहर्ता के न्यायालय से कुल 6 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अतिरिक्त धारा 69 के तहत 1 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इस प्रकार दोनों मदों में कुल 7 लाख 95 हजार रुपये का अर्थदंड बताया गया है।
वहीं, पूर्व में एक वर्ष के दौरान पनीर के 21 नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजे गए थे। अवमानक पाए गए नमूनों से संबंधित मामलों को न्याय निर्णयन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां संबंधित खाद्य कारोबारियों पर कुल 2 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
त्योहारों में संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रहेगी नजर
उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे जांच अभियानों की सराहना करते हुए आगामी त्योहारों के मद्देनजर कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि थोक एवं खुदरा बाजारों, सुपर मार्केट, किराना दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाए।
साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा चिह्नित या संदिग्ध अमानक, नियमों के विपरीत तथा गलत लेबलिंग वाले खाद्य उत्पादों की उपलब्धता, भंडारण और बिक्री की जांच कर नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जांच अभियान के लिए वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने जांच अभियान में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि स्थल निरीक्षण के दौरान वाहन की उपलब्धता नहीं होने से कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इस पर उपायुक्त ने अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-अभिहित अधिकारी आर.एस. सिंह को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि जांच अभियान नियमित और प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके।
बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, अपर समाहर्ता विकास कुमार राय, सिविल सर्जन डॉ. जेएफ कैनेडी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) यशोधरा, जिला कृषि पदाधिकारी खुशबू पासवान, जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लकड़ा, जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज सहित खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री, रोहित कुमार, किरण हेंब्रम और अनिरुद्ध कुमार राय समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
संदेश: त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थ खरीदते समय उपभोक्ता पैकेट पर निर्माण एवं समाप्ति तिथि, सामग्री का विवरण और खाद्य सुरक्षा संबंधी जानकारी अवश्य जांचें। मिलावट या संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी संबंधित विभाग को दें।
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