ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब टेस्ट में पास होने के लिए 75% अंक लाना जरूरी

यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहें हैं, तो फिर यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। वाहन चलाने के लिए लगने वाले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब टेस्ट में पास होनें के लिए 75% अंक लाना जरूरी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में पास होने के लिए पहले 60%अंक लाना जरूरी था,अब इसके लिए 75% अंक लाना जरूरी कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है, इसके अंतर्गत कम से कम 30 मिनट का सेफ ड्राइविंग ट्यूटोरियल " को देखने के बाद टेस्ट पास करना करना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त सरकार ने आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन मिलने वाली कुछ सर्विस की फीस को भी माफ करने का प्रस्ताव दिया है, इसमे कार्ड में नाम ,पता आदि बदलने की सर्विस शामिल है। जानकारी के अनुसार अब से नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण कराने पर ड्राइविंग लाइसेंस धारक को साधारण कागज के बदले फार्म 7" वाला मजबूत, वाटरप्रूफ पीवीसी कार्ड मिलेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मान्य दस्तावेज = पहचान, उम्र, पते के सबूत बतौर आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ई राशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र आदि का उपयोग कर सकतें हैं । यदि कोई ड्राइविंग लाइसेंस में अपना नाम, पता अथवा अन्य कोई जानकारी बदलवाने के लिए आवेदन करता है ,तो आरटीओ अधिकारी को पंद्रह दिनों के अंदर ही काम पूरा करके देना होगा ,या आवेदन पत्र खारिज करना होगा, आवेदन पत्र को किसी कारण खारिज किया जाता है ,तो आरटीओ को इसके विषय में लिखित रूप से संतोषजनक कारण भी बताना होगा।
यदि ऑनलाइन अपने आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस में अपना नाम, पता बदलवाने हैं तो ग्राहक से इसके लिए कोई भी फीस नहीं लिया जायेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियम का नया ड्राफ्ट जारी भी कर दिया है,और आम नागरिकों और इसके विषय विशेषज्ञों से 30 दिन के अंदर सुझाव/ आपत्तियां मांगी हैं, इस लोगों से मिले सुझाव, आपत्तियों के बाद ही ।नये नियमों को अंतिम रूप से सरकार लागू करेगी।
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