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दीपावली पर अवैध संशोधित पटाखों एवं खतरनाक फ्लैश लैंप के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंध

28 Oct 2026, 07:19 AM • Vande Bharat Live TV News
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दीपावली पर अवैध संशोधित पटाखों एवं खतरनाक फ्लैश लैंप के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंध - सिंगरौली, मध्य प्रदेश

दीपावली पर अवैध संशोधित पटाखों एवं खतरनाक फ्लैश लैंप के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंध

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध होगी दंडात्मक कार्रवाई

सिंगरौली:जिले में दीपावली एवं अन्य त्योहारों के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अंकित अस्थाना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिले में अवैध रूप से संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) तथा खतरनाक फ्लैश लैंप के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि दीपावली के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा पटाखों, आतिशबाजी तथा लोहे या पीवीसी पाइप में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक अथवा अन्य बोतलों में पानी एवं कैल्शियम कार्बाइड का मिश्रण भरकर खतरनाक फ्लैश लैंप बनाए जाने की आशंका भी रहती है। इस प्रकार के उपकरणों के उपयोग से आग लगने, बोतल फटने, जनहानि एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचने की गंभीर आशंका रहती है।

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यापारी प्रतिबंधित संशोधित पटाखों एवं खतरनाक फ्लैश लैंप का निर्माण, भंडारण या विक्रय नहीं कर सकेगा। इनका क्रय-विक्रय एवं प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। सभी अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश की सूचना जिले की सभी तहसीलों, पुलिस थानों, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर आमजन तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि दीपावली एवं अन्य त्योहारों के दौरान प्रतिबंधित एवं खतरनाक उपकरणों का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय अथवा उपयोग न करें तथा सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाकर स्वयं एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करें।

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