मंडल कारा में बंदियों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी!

नालसा की योजनाओं और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के प्रति किया गया जागरूक, बंदियों की समस्याएं भी सुनी गईं
भभुआ (कैमूर)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के तत्वावधान में रविवार, 1 नवंबर 2026 को मंडल कारा, भभुआ में बंदियों के बीच विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कारा में निरुद्ध बंदियों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा तथा न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर श्री दीपक भटनागर के मार्गदर्शन एवं प्राधिकार के सचिव डॉ. शैल के निर्देशन में किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह एवं पारा विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) हसन राय ने बंदियों को सरल एवं सहज भाषा में विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान बंदियों को बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय पाने का अधिकार है। यदि किसी बंदी की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वह अपने मुकदमे की पैरवी के लिए निजी अधिवक्ता नियुक्त करने में सक्षम नहीं है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही जमानत से संबंधित कानूनी प्रावधानों, न्यायालय में अपना पक्ष रखने के अधिकार और मुकदमों की पैरवी की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से समझाया गया।
वहीं, बंदियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता योजना तथा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं। पीएलवी के माध्यम से भी उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
इस अवसर पर नालसा की स्पर्श योजना-2025 (SPARSH Scheme 2025) के बारे में भी बंदियों को जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त उनके पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध कानूनी सहायता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। पीएलवी हसन राय ने बंदियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में उपस्थित बंदियों ने भी अपनी कानूनी समस्याएं एवं जिज्ञासाएं रखीं। पैनल अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने उनके सवालों का जवाब देते हुए आवश्यक कानूनी जानकारी उपलब्ध कराई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर की ओर से समय-समय पर मंडल कारा में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि बंदियों को न्यायिक प्रक्रिया की सही जानकारी मिल सके और वे अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।
( कैमुर से अफसार आलम की रिपोर्ट)
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