हरिद्वार जेल से रिहाई के बाद उर्मिला राठौर को फिर पुलिस ने हिरासत में लिया, जेल के बाहर दोबारा कार्रवाई से चर्चाएं तेज

# 🚨 बड़ी खबर | हरिद्वार जेल से रिहाई के बाद उर्मिला राठौर को फिर पुलिस ने हिरासत में लिया, जेल के बाहर दोबारा कार्रवाई से चर्चाएं तेज
**एक FIR में जमानत मिलने के बाद दूसरी FIR में पूछताछ के लिए कस्टडी में लेने की बात; उर्मिला ने नार्को टेस्ट कराने की जताई इच्छा, पुलिस की मंशा पर भी उठाए सवाल**
**उत्तराखंड।** हरिद्वार जेल से आज रिहा हुईं उर्मिला राठौर को जेल के बाहर ही पुलिस ने एक बार फिर हिरासत में ले लिया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उर्मिला के खिलाफ दो अलग-अलग FIR दर्ज हैं। इनमें एक मामला कथित ब्लैकमेलिंग से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि दूसरी FIR में BJP नेताओं के खिलाफ कथित दुष्प्रचार के आरोप लगाए गए हैं।
बताया जा रहा है कि एक FIR में जमानत मिलने के बाद जब उर्मिला राठौर जेल से बाहर आईं, तो दूसरी FIR के सिलसिले में पूछताछ के नाम पर पुलिस ने उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया। इस घटनाक्रम के बाद जेल के बाहर हुई कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, दोनों FIR की धाराओं, जमानत आदेश और दोबारा हिरासत में लेने की कानूनी प्रक्रिया की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
**नार्को टेस्ट कराने की मांग को लेकर उर्मिला का बयान**
उर्मिला राठौर का कहना है कि वह अपना नार्को टेस्ट कराना चाहती हैं। उनका आरोप है कि उत्तराखंड पुलिस नहीं चाहती कि उनका नार्को टेस्ट हो और इसी वजह से उन्हें बार-बार गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा रहा है। यह उर्मिला राठौर का अपना दावा है; इसकी पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है।
**कई सवालों के जवाब पुलिस के आधिकारिक पक्ष से मिलेंगे**
इस पूरे मामले में अब कुछ अहम सवाल सामने हैं—क्या दूसरी FIR में औपचारिक गिरफ्तारी की गई है या केवल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है? संबंधित FIR में क्या आरोप और धाराएं हैं? क्या पुलिस ने गिरफ्तारी के कारण और कानूनी आधार की जानकारी दी है? वहीं, नार्को टेस्ट को लेकर उर्मिला की मांग पर उनका पक्ष और पुलिस का आधिकारिक जवाब क्या है?
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि जेल से रिहाई के तुरंत बाद हुई इस कार्रवाई ने मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। पुलिस का आधिकारिक पक्ष, FIR का विवरण और न्यायालय के आदेश सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आरोपों की सत्यता और हिरासत की वैधानिकता का निर्धारण संबंधित जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया से होगा।
**📰 विशेष रिपोर्ट: एलिक सिंह**
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