

शासकीय उचित मूल्य दुकान भमौरा के विक्रेता पर ₹3.58 लाख की वसूली का आदेश
निवाड़ी , शासकीय उचित मूल्य दुकान भमौरा (कोड 0301102) के विक्रेता द्वारा खाद्यान्न में की गई अनियमितताओं के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अपयोजित (गबन की गई) मात्रा के बाजार भाव के अनुसार ₹3,58,490 (तीन लाख अठावन हजार चार सौ नब्बे रुपये) की वसूली राजस्व की भांति किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताएं
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, अनुभाग निवाड़ी द्वारा दिनांक 30/09/2025 को सेवा सहकारी समिति टेहरका द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान भमौरा की जांच की गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर विक्रेता मुन्ना लाल कारपेंटर एवं समिति प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
संतोषजनक जवाब न देने पर कार्रवाई
नोटिस के जवाब में विक्रेता द्वारा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी सुश्री मनीषा जैन द्वारा विक्रेता मुन्ना लाल कारपेंटर को तत्काल प्रभाव से खाद्यान्न वितरण कार्य से पृथक करने का आदेश दिया गया।
प्रभार सौंपने के दौरान गबन का खुलासा
आदेश के पालन में प्रभार सौंपने की प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि विक्रेता द्वारा—
- गेहूँ: 116 क्विंटल 17 किलोग्राम
- चावल: 26 क्विंटल 89 किलोग्राम
- शक्कर: 21 किलोग्राम का गबन किया गया है।
- ₹3.58 लाख की वसूली का आदेश
उक्त अपयोजित मात्रा के बाजार भाव के अनुसार कुल ₹3,58,490 की राशि की वसूली राजस्व की भांति किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
प्रशासन का सख्त संदेश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गबन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।







