
अजीत मिश्रा (खोजी)
।। नाबालिग छात्रा से अश्लीलता का मामला : हाईकोर्ट व मानवाधिकार आयोग जाने की तैयारी, पुलिस कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल।।
20 दिसंबर 25, उत्तर प्रदेश।
संत कबीर नगर।। जनपद के थाना महुली क्षेत्र अंतर्गत स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक पर नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील कृत्य का गंभीर आरोप सामने आने के बाद अब मामला हाईकोर्ट एवं राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंचने की कगार पर है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर प्रभावशाली आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
पीड़ित पक्ष के अनुसार दिनांक 02 दिसंबर 2025 को विद्यालय में पढ़ने गई लगभग 7 वर्षीय छात्रा को दोपहर करीब 1 बजे विद्यालय के हाल में बुलाकर प्रधानाध्यापक द्वारा कथित रूप से अश्लील हरकत की गई। घटना से आहत बच्ची ने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद थाना महुली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया।
परिजनों का आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई, बल्कि कथित रूप से आर्थिक लेन-देन के बाद उसे छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी अब भी विद्यालय परिसर से सटी धर्मशाला में निवास कर रहा है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह मामला बाल अधिकारों के उल्लंघन, पॉक्सो अधिनियम की मंशा की अवहेलना, तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुरक्षित जीवन के अधिकार का सीधा हनन है। आरोपी को विद्यालय परिसर में रहने देना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है।
ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कई शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन हर बार प्रभाव के चलते कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान स्थिति में गांव में भय का माहौल है और बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय जाना बंद कर चुके हैं, जिससे शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है ये मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है।















