जबलपुर से जिला ब्यूरो चीफ राहुल सेन की रिपोर्ट / कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में बिना हेलमेट लगाने वाले दोपहिया वाहन चालकों को अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर पेट्रोल पंप संचालक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उन पर भी कार्रवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्री सक्सेना ने जारी आदेश में कहा कि सडक़ दुर्घटनाओं में हो रही निरन्तर वृद्धि तथा इनमें होने वाली क्षति के संदर्भ में यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि दो पहिया वाहनों के वाहन चालक द्वारा यदि हेलमेट लगाया जावें तो निश्चित ही इन सडक़ दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती है।
इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिये गये है। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रुप से आई.एस.आई. मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनना होगा।