
डीडवाना-कुचामन….
जिला कलक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत ने खाद्य रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस के लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला डीडवाना-कुचामन को निलम्बित किया है।
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार बाबूलाल चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला डीडवाना-कुचामन को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम 1958 के नियम (13) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर,
निलम्बनकाल के दौरान मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना-कुचामन किया गया है।







