

जिला शुल्क नियामक समिति ने तय किए 2026–27 के लिए फीस वसूली के नियम
कानपुर नगर में जिला शुल्क नियामक समिति ने 2026-27 के लिए फीस वसूली के नियम तय किए हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों को शैक्षिक सत्र से साठ दिन पहले वेबसाइट और सूचना पट्ट पर फीस सार्वजनिक करनी होगी।
– *नियम:*
– निजी स्कूल किताब, यूनिफॉर्म और जूते-मोजे के लिए किसी खास दुकान से खरीदने को नहीं कह सकते।
– प्रवेश शुल्क केवल पहली बार नए प्रवेश के समय ही लिया जाएगा।
– परीक्षा शुल्क सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही वसूला जाएगा।
– निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।
*कार्रवाई:*
– नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर 1-5 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा।
– अतिरिक्त वसूली गई फीस वापस कराई जाएगी।
– बार-बार उल्लंघन पर मान्यता समाप्त कराने तक की संस्तुति की जाएगी।
रिपोर्ट अनूप कुमार निषाद










