

थाना जीआरपी बांदा पुलिस टीम द्वारा आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय रेलवे द्वारा करायी गयी सजा ।
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेलवे अनुभाग झांसी श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक रेलवे अनुभाग झांसी श्री नईम खां मन्सूरी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री नवेन्दु शेखर अग्निहोत्री/ सम्बन्धित विवेचक थाना जीआरपी बांदा द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना /पैरवी के साथ ही अभियोजन अधिकारी श्री बीरेन्द्र त्रिवेदी रेलवे अनुभाग झांसी के द्वारा किये जा रहे सघन अभियोजन कार्य के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 रेलवे कोर्ट बांदा श्रीमती सुचेता चौरसिया के द्वारा थाना जीआरपी बांदा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 124/09 , वाद सं0-584/2010 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र दशरथ निवासी सैमरी थाना तिन्दवारी जिला बांदा को उपरोक्त मुकदमे में धारा 379 भादवि मे 20 दिन के साधारण कारावास व 4000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया जुर्माना न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा अभियुक्त उपरोक्त द्वारा इस अभियोग मे पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि समायोजित की जायेगी । प्रभारी निरीक्षक नवेन्दु शेखर अग्निहोत्री थाना जीआरपी बांदा द्वारा बताया गया कि ऐसी सजा से अपराधियों का मनोबल गिरता है तथा श्रीमान SP महोदय के निर्देशन में अन्य चिन्हित मामलो में भी मान0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियो को सख्त से सख्त सजा दिलवायी जायेगी, जिससे अपराधियों का मनोबल गिर सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
1. वादी श्री राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र लक्ष्मीनारायन निवासी नन्दनपुरा जिला झांसी द्वारा अपना बैग जिसमें नगद रूपया व चिप मेमोरी चोरी हो जाने के सम्बन्ध थाना जीआरपी पर पंजीकृत कराया था जिसमें थाना जीआरपी बांदा पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से वादी का चोरी गया सामान बरामद होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर जिला कारागार बांदा भेजा गया था जिसमें जीआरपी पुलिस बांदा टीम द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को मान0 न्यायालय द्वारा सजा करायी गयी है ।
बाइट
प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी बांदा ।





