

निवाड़ी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती जमुना भिडे ने नववर्ष के अवसर पर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों, मंदिरों, पवित्र नदी घाटों एवं पर्यटन स्थलों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
यह एडवाइजरी 31 दिसंबर 2025 से 01 जनवरी 2026 तक प्रभावशील रहेगी। इसके अंतर्गत जिले के वे सभी स्थल शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है, विशेषकर नदी, तालाब एवं झरनों वाले पर्यटन स्थल।
कलेक्टर द्वारा इस संबंध में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, होमगार्ड, लोक निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं। सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों के अनुरूप समयबद्ध एवं समन्वित रूप से व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, आवश्यकता अनुसार बैरिकेटिंग, मंदिर परिसरों एवं आसपास साफ-सफाई, तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपात स्थिति से निपटने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है।
कलेक्टर श्रीमती जमुना भिडे ने विशेष रूप से पर्यटन नगरी ओरछा में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं, ताकि श्रद्धालु एवं पर्यटक सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण में नववर्ष का स्वागत कर सकें।
नववर्ष 2026 के अवसर पर कानून-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती जमुना भिडे ने आबकारी विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के विक्रय एवं इससे जुड़ी गतिविधियों की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी रखते हुए नियमित जांच अभियान चलाया जाए तथा इसमें संलिप्त व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2025 एवं 01 जनवरी 2026 को शराब पीकर एवं अनियंत्रित वाहन चलाने वालों की पहचान के लिए आबकारी विभाग पुलिस विभाग के साथ समन्वय कर विशेष चेकिंग अभियान चलाए। इसके लिए प्रमुख मार्गों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चेकिंग पॉइंट्स बनाए जाएं।
चेकिंग के दौरान ब्रेथ एनालाइजर एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का उपयोग करते हुए शराब के नशे में पाए जाने वाले वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही लाइसेंसी शराब दुकानों का संचालन निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं भंडारण जैसी गतिविधियों पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए। इस संबंध में आबकारी, पुलिस एवं संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।








