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प्लाटों की दीवार तोड़कर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ थानाधिकारी नोहर को पेश की शिकायत।

पुलिस अधीक्षक को करवाया माजरे से अवगत।

http://दु‌कानो व प्लाटों की दीवार तोड़कर कब्जा करने की शिकायत को लेकर थानाधिकारी नोहर को पेश की शिकायत। पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को करवाया माजरे से अवगत । (मोहरसिंह) नोहर,जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। वार्ड नंबर 6 नोहर में बने कमरे व प्लाटों की दीवार तोड़कर कब्जा करने की शिकायत को लेकर थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर को शिकायत पेश की गई हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस माजरे से अवगत करवाया हैं। लिखित शिकायत में परिवादी विनोद कुमार अग्रवाल ने थानाधिकारी नोहर को अवगत करवाया है कि मेरा व मेरे परिवारजनों के प्लाट व दुकानें नोहर साहवा बाई पास पर सन 2011 से खरीदशुद्धा हैं साथ ही लिखा है कि परिवादी व परिवारजनों ने खरीदशुद्धा प्लाट व दुकानों के चारो तरफ 5,6 फुट ऊंची चारदीवारी कर प्लाट व दुकान अपने आधिपत्य में ले रखे हैं। थानाधिकारी को पेश शिकायत में अवगत करवाया गया हैं कि उक्त प्लाट मे कमरा भी बना हुआ था जिसे दिनांक 28/7/2024 को सुबह 11 बजे भूमाफियाओं ने जेसीबी चलाकर तोड़ दिया, साथ ही बताया है कि भूमाफिया उक्त प्लाटों पर निर्माण करके कब्जा करने की फिराक में हैं।। पत्र में भूमाफियाओं को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई हैं। परिवादी ने थानाधिकारी को अवगत करवाया है कि उक्त भूखंड चक राजासर के खसरा नंबर 66,,67 में स्थित हैं। समाचार पत्रों में लगातार खबर प्रकाशित हुई है कि उक्त भूमि सन 1995,96 में जरिए इकरारनामा यह कथन करते हुए प्रयागचंद ने बेचांन कर दी थी कि उक्त भूमि रूपांतरित करवा दी जाएगी साथ यह भी बात सामने आई है कि भूमि मालिक प्रयागचंद ने इस भूमि के एक दो भूखंड की रजिस्ट्री की कार्यवाही भी उप पंजीयन कार्यालय नोहर में संपादित करवा दी थीं। आपको बताते चलें कि राजस्व विभाग राजस्थान के शासन उप सचिव ने आदेश जारी कर रखे है जिसमे उक्त भूमि से संबंधित संपूर्ण विवरण मांगा गया है साथ ही आदेश की पालना में उक्त भूमि की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए जिला कलक्टर हनुमानगढ़ ने उपखंड अधिकारी नोहर को जरिए आदेश निर्देशित कर रखा है साथ तहसीलदार नोहर ने नजरी नक्शा सहित व साक्ष्य सहित उक्त भूमि की रिपोर्ट हेतू भू अभिलेख निरीक्षक अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर रखी हैं। इसी क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में काश्तकारी अधिकार समाप्त करने की कार्यवाही लंबित हैं। बावजूद इसके भूमाफिया भूखंडों की दीवार तोड़कर कब्जा करने पर आमादा हैं,जिससे कॉलोनी व शहर में भय का माहौल बना हुआ हैं।

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