
लग्जरी/स्लीपर बसों के निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वाले पर की कार्यवाही’
’न्यायिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग द्वारा की कार्यवाही’

पाली,11 अगस्त। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1989, एआईएस 119 और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके, बिना मंजूरी के बनावट में बदलाव के साथ चल रही लग्जरी व स्लीपर बसों से जुड़े बार-बार होने वाले सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए रोड सेफ्टी अभियान जारी किया गया है।
इस अभियान के तहत लग्जरी व स्लीपर बसों के निरीक्षण किए जा रहे है। इसी की निरंरता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में लग्जरी व स्लीपर बसों में किए जा रहे अनाधिकृत परिवर्तन तथा सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली श्रीमती हेमलता भारती, तहसीलदार पाली कल्पेश जैन की उपस्थिति में परिवहन विभाग द्वारा लग्जरी व स्लीपर बसों का आज सुबह निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण विभिन्न बसों का तकनीकी व सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का विस्तृत परीक्षण किया गया।
संयुक्त टीम द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए बसों में बनाए गए अनाधिकृत लगेज कंपार्टमेंट, आपातकालीन निकास, निर्धारित क्षमता से अधिक निर्मित सीटों एवं अग्निशमन यंत्र, संरचनात्मक बदलाव, हैमर आदि सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहनता से जांच की गई तथा सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग द्वारा 09 बसों का निरीक्षण किया, 07 बसों का सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कुल 6 लाख 15 हजार 500 रुपये के चालान किए गए तथा भविष्य में नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती हेमलता भारती, तहसीलदार कल्पेश जैन, प्रभारी पुलिस यातायात शाखा तेजाराम चौधरी, परिवहन निरीक्षक गोपेश आदि उपस्थित रहें।





