
सागर। वंदे भारत लाईव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी-8225072664-जन्म-मृत्यु पंजीयन से सबंधित जिला अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक टी०एल० बैठक के बाद कलेक्टर संदीप जी०आर० की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गयी। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर पालिक निगम, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं संबंधित अधिकारीगण सम्मिलित हुए। बैठक में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 तथा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप जन्म एवं मृत्यु पंजीयन स्तर मे वृद्धि, शतप्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के संबंध में अवगत कराया गया। कलेक्टर द्वारा सभी पंजीयन ईकाइयों को संस्थागत प्रसव की स्थिति में प्रसूता के अस्पताल से डिस्चार्ज के समय तथा असंस्थागत जन्म-मृत्यु की घटना की सूचना प्रप्ति के सात दिवस के अंदर पंजीयन कर संबधित को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त पंजीयन इकाईयां कार्यालय से मॅन्युअल ऑफलाईन जारी प्रमाण पत्रों का प्रथमिकता से सी०आर०एस पोर्टल पर ओल्डरजिस्ट्रेशन के माध्यम से यथाशीघ्र ऑनलाईन कर डिजिटलाइज्ड प्रमाण पत्र जारी करें। सभी रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार कार्यालय में नोटिसबोर्ड पर फेक पोर्टल/बेबसाईट की सूची चस्पा करें एवं प्रचार प्रसार करें कि जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य केवल जिस क्षेत्र में जन्म / मृत्यु घटना घटित हुई है वहाँ के रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा। कम्प्यूटर शॉप/एम०पी० ऑनलाईन द्वारा नहीं। फर्जी पंजीयन संज्ञान में आने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार जांच कर कार्यवाही करें।




