पीसी एण्ड पीएनडीटी एवं एम.टी.पी. एक्ट अंतर्गत जिला सलाहकार समिति बैठक सम्पन्न

जिला ब्योरों गोपाल मारु की खास रिपोर्ट 9993454360
धार, 8 सितम्बर 2026। पीसी एण्ड पीएनडीटी एवं एम.टी.पी.
एक्ट अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी डॉ. अनिता सिंगारे की अध्यक्षता में सोमवार को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सभाकक्ष में संपन्न हुई।
बैठक में डॉ. नंदिता निगम, नोडल अधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
सर्वप्रथम बैठक के ऐजेण्डा पर चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत जिले में लिंगानुपात की स्थिति, पीसी एण्ड पीएनडीटी एवं एम.टी.पी. अंतर्गत नवीन पंजीयन/संशोधन हेतु आवेदित यू.एस.जी./एम.टी.पी.
सेन्टरों पर किये गये निरीक्षण एवं नोडल अधिकारी द्वारा धामनोद क्षेत्रान्तर्गत पंजीकृत निजी सोनोग्राफी सेन्टर हेतु किये गये निरीक्षण, जिले में वर्तमान पंजीकृत सोनोग्राफी सेन्टरों की जानकारी आदि बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में निजी सोनोग्राफी सेन्टरों के आवेदकों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों के नवीन पंजीयन/संसोधन संबंधी कार्यवाही एम.पी.
ऑनलाईन के एम.आई. एस.
सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रचलित है। जिसमें प्राप्त कुल प्राप्त 09 ऑनलाईन आवेदनों में से अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के नवीन पंजीयन हेतु 02 आवेदन व संशोधन हेतु 07 आवेदन एम.आई.एस.
लॉगिन पर प्रदर्शित हो रहे है। साथ ही एम.टी.पी.
अंतर्गत नवीन पंजीयन हेतु कुल 01 आवेदन जिला कार्यालय प्राप्त हुए है। जिला सलाहकार समिति की बैठक में जिला सक्षम प्राधिकारी द्वारा समिति के सदस्यों के साथ आवेदनों के संबंध में विचार विमर्श कर यू.एस.जी./एम.टी.पी.
सेन्टरों के निरीक्षण रिपोर्ट एवं आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक, अनिवार्य एवं अर्हता संबंधी दस्तावेजों की समीक्षा की गई एवं नोडल अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण उपरांत नियमानुसार उपयुक्त पाए जाने पर पात्र पाये गये आवेदन पत्रों के आधार पर पंजीयन, संशोधन किये का निर्णय लिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व जिला सक्षम प्राधिकारी पीसी एण्ड पीएनडीटी एवं एम.टी.पी.
द्वारा निर्देशित किया गया कि अद्यतन गाईडलाईन अनुसार गठित निरीक्षण दल द्वारा जिले में संचालित समस्त निजी सोनोग्राफी/एम.टी.पी. सेन्टरों का निरीक्षण शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार किया जावे।
संचालित सोनोग्राफी/एम.टी.पी. सेन्टर पर निर्धारित मापदण्ड अनुसार कमी पाई जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए ।
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