पशुधन बीमा योजना – महाराष्ट्र सरकार ने दी मंजूरी

प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना को लागू किए जाने को लेकर सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस योजना के लिए पशुपालन विभाग ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स.झरता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं,और इसके लिए आनलाईन आवेदन पत्र लेनें की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है।
पशुधन बीमा योजना का मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कुल बीमा का 85 % हिस्सा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर संयुक्त रूप से वहन करेंगी, और जबकि लाभार्थी किसान या पशुपालक को बीमा का मात्र 15% हिस्सा ही देना होगा। महाराष्ट्र राज्य में पशुधन बीमा योजना का संचालन नागपुर में स्थित महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडल/ एमएलडीबी, के अंतर्गत किया जायेगा।
राज्य स्तर पर पशुपालन आयुक्त इस योजना की देखरेख करेंगे। प्राप्त हुई जानकारी अनुसार महाराष्ट्र राज्य के पशुपालकों के मवेशियों को विभिन्न बीमारियों, दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह योजना शूरू की जा रही है।
पशुधन बीमा योजना के तहत एक परिवार के अधिकतम दस मवेशियों के लिए अनुदान दिया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा सुरक्षा मूल्य तय किया गया है,जिसके अनुसार दुधारू गाय और बैल के लिए अधिकतम 70हजार रूपय तक, दुधारू भैंस और भैंसा के लिए 80 हजार रूपय, बकरी और भेड़ के लिए अधिकतम 7 हजार रूपय प्रति पशु के हिसाब से बीमा सुरक्षा दिया जायेगा।
पशुधन बीमा योजना की किश्त दरें – एक साल के लिए 4 30 फीसदी, दो साल के लिए 7.50 फीसदी, तीन साल के लिए 10.50 फीसदी तय किया गया है । पशुधन बीमा योजना का लाभ लेनें के पशु का भारत पशुधन प्रणाली/एमएलडी पर बारह अंकों के कान टैग के साथ पंजीयन होना जरूरी होगा।
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