राशन कार्ड बनवाने के लिए अब घर के फोटो समेत छह दस्तावेज जरूरी

वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज़ के साथ (सकेन्द्र बैठा की रिपोर्ट )
राँची – झारखण्ड राशन कार्ड बनवाने या उसमें किसी भी तरह का संशोधन कराने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है। राशन कार्ड बनाना पहले की तुलना में अधिक दस्तावेजी प्रक्रिया हो गया है।
अब सिर्फ आधार कार्ड और पते के प्रमाण से काम नहीं चलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत आवेदकों को 6 जरूरी दस्तावेजों के साथ कई अन्य प्रमाण भी देने होंगे।
खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते समय परिवार के सभी सदस्यों का पूरा विवरण भरना होगा। हर सदस्य की जन्मतिथि के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
यदि किसी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो उसके बदले मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र मान्य होगा। विभाग के पोर्टल को इस तरह से अपडेट किया है कि यदि निर्धारित 6 दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज कम रहेगा, तो आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा और सबमिट नहीं होगा।
विभाग के नए नियम के अनुसार, नया राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ इन दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य किया गया इनमें घर के साथ फोटो साफ और क्लीन दिखना चाहिए (वास्तविक निवास का प्रमाण), आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का पासबुक विवरण ओपलोड हो और पासपोर्ट साइज फोटो। इसके साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा।
परिवार की आय का मुख्य स्रोत, पक्के मकान में कमरों की संख्या और टैक्स भुगतान का विवरण देना जरूरी है। हर सदस्य का मोबाइल नंबर व ओटीपी जरूरी नई व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव किया गया है।
अब आवेदन के दौरान परिवार के प्रत्येक सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। दर्ज नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और ओटीपी के सत्यापन के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
यह नियम सिर्फ नए राशन कार्ड के लिए ही नहीं, बल्कि कार्ड में नाम जोड़ने, नाम हटाने या किसी सदस्य के विवरण में सुधार कराने पर भी लागू होगा। बताया जाता है कि इस सख्ती का उद्देश्य वास्तविक और पात्र परिवारों की पहचान करना और अपात्र लोगों को योजना से बाहर रखना है।
घर की फोटो और सभी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के बाद ही राशन कार्ड जारी किया जाएगा। आवेदन करने से पहले संबंधित डीलर के पास ई-केवाईसी कराना और उसका सत्यापन होना अनिवार्य है।
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