MP पुलिस के लिए नई सोशल मीडिया गाइडलाइन-2026 जारी,वर्दी में रील बनाई तो होगी कार्रवाई,ड्यूटी के बाद भी वर्दी में फोटो-वीडियो अपलोड नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी

सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ने म०प्र० पुलिस सोशल मीडिया गाइडलाइन-2026 के नाम से नया परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में कहा गया है कि कई प्रकरणों में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर अनुचित, अमर्यादित रील्स एवं आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जा रही है, जो कदाचार की श्रेणी में आती है।
यह गाइडलाइन BPR&D की NPM Division द्वारा DGPsP / IGPsP Conference 2023 की अनुशंसा संख्या 29 के जवाब में तैयार की गई है। इसमें कहा गया है कि – "हर सरकारी अधिकारी ड्यूटी पर हो या ऑफ ड्यूटी, जनता उसे सरकार का चेहरा मानती है इसलिए पर्सनल अकाउंट पर की गई हल्की, बिना सोची-समझी टिप्पणी भी सरकार की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।
1. वर्दी में रील / फोटो पर पूरी तरह रोक: फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर (X), इंस्टाग्राम, यूट्यूब एवं अन्य सोशल मीडिया पर ड्यूटी के दौरान या उसके उपरांत वर्दी में अथवा अन्य अशोभनीय वेशभूषा में रील, फोटो, वीडियो या ऑडियो क्लिप अपलोड न किए जाएं।
इस प्रकार के अनुचित कंटेंट को सोशल मीडिया से तत्काल हटाया जाए। यह म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1), 9 एवं 10 तथा पुलिस रेगुलेशन की कंडिका 64 के तहत जारी किया गया है।
2. सरकारी दस्तावेज और AI टूल्स पर बैन: शासकीय दस्तावेजों को स्कैन कर, स्क्रीनशॉट लेकर या किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर शेयर न किया जाए जो गोपनीयता और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हो।
इन्हें *ChatGPT, Gemini आदि AI टूल्स पर भी अपलोड नहीं किया जाएगा।*
3. संस्थागत व्यवस्था:हर HOD ऑफिस में एक Media Briefing Cell (MBC) बनाया जाएगा, जिसके दो विंग होंगे – एक प्रिंट & इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा सोशल मीडिया के लिए।
केवल Designated Official ही मीडिया को जानकारी दे सकेंगे। 4.
क्या नहीं करना है (Dont's):
– सरकारी गाड़ी, दफ्तर, निवास, वर्दी, प्रतीक चिन्ह को पर्सनल पोस्ट में इस्तेमाल न करें।- ऑफिशियल इंस्पेक्शन, संवेदनशील विजिट की फोटो/रील पर्सनल अकाउंट पर न डालें।- लोकेशन और जियो-टैगिंग फीचर बंद रखें। – पर्सनल अकाउंट से भी सरकारी नीतियों, योजनाओं पर टिप्पणी, राजनीतिक या धार्मिक बयानबाजी न करें।
– भारत सरकार द्वारा बैन किए गए Apps का इस्तेमाल न करें। 5.
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी गाइडलाइन: रिटायर्ड कर्मचारी भी अफवाह न फैलाएं, जांच, कानून-व्यवस्था और सरकार की छवि से जुड़े संवेदनशील विषयों पर टिप्पणी से बचें और Official Secrets Act, 1923 का ध्यान रखें। 6.
उल्लंघन पर कार्रवाई: गाइडलाइन से विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। सभी आचरण नियमों में सोशल मीडिया अनुशासन से जुड़े प्रावधान जोड़े जाएंगे।
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