जोधपुर में कथित सोसायटी घोटाला मामले में आरोपी मोहम्मद अतीक को न्यायालय से जमानत
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जोधपुर : महानगर के न्यायालय में विचाराधीन सोसायटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता एवं घोटाले के प्रकरण में आरोपी मोहम्मद अतीक पुत्र मोहम्मद उमर की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर आज सुनवाई हुई। मामले में अभियोजन द्वारा सोसायटी में फर्जी लेबर पेमेंट, फर्जी एवं कूटरचित वाउचर तथा विभिन्न कार्यों के माध्यम से करोड़ों रुपये के कथित गबन सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं।
आरोपी की ओर से अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि अनुसंधान के दौरान आरोपी के व्यक्तिगत खाते में कथित गबन की कोई विशिष्ट राशि प्राप्त होना स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। न्यायालय ने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि प्रकरण मुख्यतः दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है, संबंधित दस्तावेज पुलिस/अनुसंधान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा आरोपी की ओर से किसी विशिष्ट गबन की राशि प्राप्त किए जाने का स्पष्ट साक्ष्य अनुसंधान में सामने नहीं आया है।
न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों, अनुसंधान की स्थिति एवं उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी मोहम्मद अतीक के जमानत आवेदन पर आदेश पारित किया गया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री जे.के.
गहलोत अधिवक्ता अब्दुल खालिद एवं मोहम्मद नदीम पैरवी की।
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