जिलाधीश अखिल पिलानी ने धान कटाई व मंडी में फसल आवत को लेकर जारी किए दिशा निर्देश

जिलाधीश अखिल पिलानी ने धान कटाई व मंडी में फसल आवक को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश*
नूंह, 30 सितंबर।जिलाधीश एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान की व्यवस्थित खरीद, मंडियों में यातायात व्यवस्था तथा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार नूंह जिले में कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक नहीं की जा सकेगी। धान की कटाई सामान्यत: सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उपयुक्त मौसम एवं खेत की परिस्थितियों के अनुसार की जा सकेगी। यह व्यवस्था आदेश की अवधि के दौरान प्रभावी रहेगी।
*धान में निर्धारित नमी सीमा का रखना होगा ध्यान*
जिलाधीश ने आदेशों में बताया है कि खरीद केंद्रों पर धान की खरीद के लिए निर्धारित नमी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में निर्धारित अनुमत नमी सीमा 17 प्रतिशत है अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित संशोधित सीमा लागू होगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अनुकूल मौसम में परिपक्व धान की कटाई करें तथा आवश्यकता होने पर खरीद केंद्र पर लाने से पहले धान को उचित रूप से सुखा लें, ताकि निर्धारित नमी मानकों के अनुरूप धान की खरीद सुनिश्चित हो सके।
*मंडी एवं खरीद केंद्रों पर वाहनों की आवक निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होगी*
उन्होंने आदेशों में कहा है कि धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों एवं अन्य वाहनों की मंडियों और खरीद केंद्रों में एंट्री निर्धारित शेड्यूल, टोकन/गेट-पास प्रणाली तथा संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही करें। किसानों एवं वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे वैध गेट-पास या टोकन तथा निर्धारित समय के अनुसार ही संबंधित मंडी अथवा खरीद केंद्र में प्रवेश करें। निर्धारित समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों के लिए, जहां ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है, संबंधित होल्डिंग या स्टेजिंग एरिया में रुकने की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी वाहन को सार्वजनिक मार्ग, हाईवे, अप्रोच रोड, आपातकालीन रास्ते अथवा मंडी के प्रवेश एवं निकास मार्ग को बाधित करते हुए खड़ा न किया जाए।
*यातायात एवं भीड़ प्रबंधन के लिए किए जाएंगे आवश्यक प्रबंध*
जिलाधीश ने आदेशों में बताया है कि मंडियों एवं खरीद केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग, संबंधित उपमंडल अधिकारियों, मार्केट कमेटी तथा अन्य संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक प्रबंध किए जाएं। आवश्यकता के अनुसार बैरिकेडिंग, डायवर्जन, स्टेजिंग एवं अन्य यातायात प्रबंधन उपाय भी किए जाएं, ताकि मंडियों में किसानों और अन्य लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
*नियमों के उल्लंघन पर होगी नियमानुसार कार्रवाई*
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध लागू कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। परिस्थितियां पूरी होने पर भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संबंधी लागू प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, किसी अधिकारी को जब्ती, हिरासत, वाहन इम्पाउंड करने अथवा जुर्माना लगाने की शक्ति केवल उसी सीमा तक होगी, जितनी शक्ति संबंधित कानून अथवा सक्षम प्राधिकारी के वैध आदेश से प्राप्त है।
*प्रशासन ने किसानों एवं कंबाइन संचालकों से सहयोग की अपील की*
जिलाधीश अखिल पिलानी ने किसानों, कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों, आढ़तियों एवं कमीशन एजेंटों, मंडी प्रशासन तथा ट्रांसपोर्टरों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू एवं व्यवस्थित बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने किसानों से निर्धारित समय पर धान की कटाई करने तथा खरीद केंद्रों पर निर्धारित नमी मानकों के अनुरूप धान लेकर आने का भी आह्वान किया है। यह आदेश 29 सितंबर 2026 से प्रभावी किए जा चुके हैं।
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