सुप्रीम कोर्ट के चालान सुझाव के बाद एडवोकेट नेहा चौधरी ने रखे 7 सवाल
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सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ट्रैफिक ई-चालानों की वसूली के लिए बिजली बिल से जोड़ने समेत कई उपायों पर विचार करने का सुझाव दिया। इसी संदर्भ में इस पोस्ट में नेहा चौधरी ने जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों, पुलिस और न्यायपालिका से जुड़े 7 सुझाव सामने रखे हैं।
28 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिल से बकाया ट्रैफिक चालान जोड़ने का सुझाव CJI सूर्यकांत ने नहीं, बल्कि जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ (जस्टिस जे.बी.
पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन) की सुनवाई में आया था।
कोर्ट ने इसे सुझाव के रूप में रखा था, लागू करने का आदेश नहीं दिया था। कोर्ट के सामने करीब ₹45,000 करोड़ के ई-चालान बकाया की जानकारी रखी गई थी, जिसमें लगभग ₹25,000 करोड़ की वसूली हो चुकी थी।
कोर्ट ने बिजली बिल के अलावा वाहन रजिस्ट्रेशन/ट्रांसफर, फिटनेस, PUC और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं पर रोक जैसे विकल्पों पर भी विचार करने को कहा। नोट: बिजली बिल से चालान जोड़ना फिलहाल कोर्ट का सुझाव था, कोई लागू आदेश नहीं।
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