यात्री बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सघन चैकिंग कार्यवाही,03 यात्री बसों को किया गया जप्त, 06 वाहनों से रू. 51000/- जुर्माना वसूल

सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर, सागर द्वारा यात्री बसों एवं स्कूल बसों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा चैकिंग संबंधी कार्यवाही की गई।
चैंकिग के दौरान 14 यात्री वाहनों को चैक किया गया। जिसमें से यात्री बस क्रमांक MP15PA0414 को चैक करने पर पाया गया कि वाहन का टैक्स जमा नहीं पाया गया, पीछे की ओर कांच पर लोहे की जाली लगी पाई गई, कुछ खिड़कियों के कांच टूटे हुए पाये गये, वाहन का फर्श भी ठीक हालत में नही पाया गया, यात्री बस क्रमांक GJ17TT9155 प्रवेश द्वार की सीढ़ी टूटी हुई थी, आपातकालीन द्वार में हेण्डल नहीं था, परिचालक निर्धारित गणवेश में नहीं थे, किराया सूची चस्पा नहीं थी, यात्री बस क्रमांक MP19P0625 का टैक्स जमा नहीं पाया गया, आपातकालीन दरवाजे पर केवल कांच लगा हुआ पाया गया।
इस प्रकार उक्त तीनों यात्री बसों को जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। पूर्व से जप्त स्कूल बस, ई-रिक्शा वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् रू.
51000/- शमन शुल्क वसूल किया गया। चैकिंग के दौरान स्लीपर कोच यात्री बसों में एआईएस-119 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित सुरक्षा संबंधी उपायों की जांच की जावेगी फायर डिटेक्शन एवं सप्रेशन स्सिटम लगा होना,आगम एवं निर्गम के लिए पृथक-पृथक दो दरवाजें हो,
चार इमरजेंसी एक्जिट होना आवश्यक है।
एक इमरजेंसी एक्जिट ड्रायवर साईड में पीछे की ओर, एक इमरजेंसी एक्जिट गाड़ी के सबसे पीछे बीचों बीच तथा दो इमरजेंसी एक्जिट वाहन की छत पर आगे ओर पीछे की ओर होगे प्रत्येक इमजेंसी गेट 58 सेंटीमीटर ग् 90 सेंटीमीटर का हो,अग्नि सुरक्षा हेतु 10 किलोग्राम के दो अग्निशमन यंत्र संपूर्ण यात्री बस में होगें, जो ग्रीन एरिया में रखे जावेगें,. ड्रायवर पार्टीशन डोर किसी भी वाहन में नहीं होगे, किसी भी स्लीपर वर्थ पर स्लाईडर नहीं होनें चाहिए।
आसानी से खुलने वाले पर्दे लगाये जा सकते है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वह अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे।
अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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