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सहारनपुर में चर्च कम्पाउंड की कथित टैक्सी स्टैंड वाली जमीन पर उठे सवाल! इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन की भूमिका पर निगाहें*

19 Oct 2026, 01:24 PM • Vande Bharat Live TV News
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सहारनपुर में चर्च कम्पाउंड की कथित टैक्सी स्टैंड वाली जमीन पर उठे सवाल! इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन की भूमिका पर निगाहें* - SAHARANPUR, उत्तर प्रदेश

बड़ी खबर | सहारनपुर में चर्च कम्पाउंड की कथित टैक्सी स्टैंड वाली जमीन पर उठे सवाल! इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन की भूमिका पर निगाहें

बाजोरिया मार्ग पर कथित अतिक्रमण की जांच होगी या नहीं? अस्पताल के नक्शे, नगर निगम के संपत्ति रिकॉर्ड और जमीन की रजिस्ट्री की सच्चाई जांच के बाद ही आएगी सामने; अतिक्रमण पाए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी या नहीं, यह भी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।

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📍 **सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।**

उत्तर प्रदेश में सरकारी, ग्राम समाज और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर कथित अवैध कब्जों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देशों के बीच अब सहारनपुर के बाजोरिया मार्ग स्थित चर्च कम्पाउंड की एक जमीन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में कथित टैक्सी स्टैंड की जमीन, वर्तमान में वहां संचालित बताए जा रहे अस्पताल, नगर निगम के संपत्ति रिकॉर्ड और सहारनपुर विकास प्राधिकरण के स्वीकृत नक्शे की स्थिति जांच का विषय बन सकती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अतिक्रमण के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया है। ऐसे में सहारनपुर के इस कथित संपत्ति विवाद को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि क्या जिला प्रशासन उपलब्ध दस्तावेजों की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगा? क्या संबंधित विभाग यह पता लगाएंगे कि जमीन का मूल उपयोग क्या था, वर्तमान उपयोग के लिए जरूरी अनुमतियां हैं या नहीं और संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज कानून के अनुरूप हैं या नहीं?

**सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि जांच में सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर अनधिकृत कब्जा या निर्माण पाया जाता है, तो क्या नियमानुसार अतिक्रमण हटाने अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी? इसका जवाब संबंधित रिकॉर्ड की जांच और सक्षम अधिकारियों के निर्णय के बाद ही सामने आएगा।**

### 🔴 इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में सहारनपुर का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की पीठ ने जनहित याचिका संख्या **PIL No. 2923 of 2025, मनोज कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** में 6 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक उपयोग की जमीन से अतिक्रमण हटाने और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी के विषय पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे।

इस मामले में राजस्व अभिलेखों में तालाब/बाबली के रूप में दर्ज जमीन पर कथित अतिक्रमण का प्रश्न उठा था। अदालत ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 तथा संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई और भूमि प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी पर ध्यान दिलाया।

इस फैसले के संदर्भ में सहारनपुर के मामले में भी यह सवाल उठता है कि यदि किसी जमीन को मूल योजना में सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित किया गया था, तो क्या बाद में उसका उपयोग बदलने के लिए सक्षम प्राधिकरण से अनुमति ली गई? क्या संबंधित संपत्ति के स्वामित्व और हस्तांतरण के दस्तावेज वैध हैं? और यदि किसी प्रकार की अनियमितता मिलती है, तो क्या प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा?

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हाईकोर्ट का उक्त फैसला अपने-आप बाजोरिया मार्ग की जमीन पर अवैध कब्जा साबित नहीं करता। सहारनपुर के मामले की वास्तविक स्थिति संबंधित दस्तावेजों और जांच से ही निर्धारित होगी।

### 🔴 बाजोरिया मार्ग स्थित चर्च कम्पाउंड: कथित टैक्सी स्टैंड की जमीन का मामला

मामले को उठाने वाले पक्ष के अनुसार, बाजोरिया मार्ग स्थित चर्च कम्पाउंड की संपत्ति चर्च से संबंधित बताई जाती है। दावा किया गया है कि जब इस कम्पाउंड को सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में स्वीकृत कॉलोनी के रूप में दर्ज किया गया था, तब उससे संबंधित मास्टर प्लान या नक्शे में मुख्य सड़क पर पेट्रोल पंप के पास टैक्सी स्टैंड के लिए जगह दर्शाई गई थी।

आरोप है कि जिस स्थान को टैक्सी स्टैंड के लिए निर्धारित बताया जा रहा है, वहां वर्तमान में अस्पताल संचालित हो रहा है। इस दावे की पुष्टि के लिए मूल मास्टर प्लान, स्वीकृत लेआउट, भूमि के स्वामित्व और वर्तमान उपयोग से संबंधित दस्तावेजों का मिलान आवश्यक है।

यदि संबंधित भूखंड वास्तव में टैक्सी स्टैंड अथवा सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित था, तो यह जांचना जरूरी होगा कि बाद में उसके उपयोग में बदलाव किया गया था या नहीं। यदि बदलाव हुआ, तो क्या वह सक्षम प्राधिकरण की अनुमति और लागू नियमों के अनुसार हुआ?

### 🔴 नगर निगम के रिकॉर्ड में डॉ. रोबी गुप्ता का नाम होने का दावा

मामले से जुड़े पक्ष का दावा है कि नगर निगम सहारनपुर के हाउस टैक्स रिकॉर्ड में संपत्ति संख्या **3/2976 और 3/2976/1** से संबंधित विवरण की जांच के दौरान डॉ. रोबी गुप्ता का नाम सामने आया। यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित स्थान पर अस्पताल संचालित किया जा रहा है।

इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है। नगर निगम के हाउस टैक्स रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होना अपने-आप जमीन के अंतिम स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण नहीं होता। इसके लिए रजिस्ट्री, राजस्व रिकॉर्ड, संपत्ति की सीमाएं और अन्य वैधानिक दस्तावेजों का मिलान करना जरूरी है।

इसी तरह अस्पताल के निर्माण और संचालन के संबंध में यह भी जांचा जा सकता है कि संबंधित भवन का नक्शा स्वीकृत है या नहीं, निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है या नहीं और भू-उपयोग से जुड़ी आवश्यक अनुमतियां उपलब्ध हैं या नहीं।

**यदि रिकॉर्ड में कोई विसंगति सामने आती है, तो संबंधित विभागों से उसकी जांच और स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। फिलहाल उपलब्ध आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया जा सकता।**

### 🔴 कथित रजिस्ट्री पर भी उठाए गए सवाल

मामले को उठाने वाले पक्ष ने आरोप लगाया है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI) से संबद्ध बताए जाने वाले Agra Diocese Trust Association के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्री कथित रूप से गलत तरीके से कराई गई।

यह गंभीर आरोप है और इसकी पुष्टि के लिए मूल रजिस्ट्री, पूर्व स्वामित्व के दस्तावेज, संपत्ति हस्तांतरित करने वाले पक्ष के अधिकार और संबंधित संस्था के अधिकृत निर्णय की जांच आवश्यक है।

यदि दस्तावेजों की जांच में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या अनधिकृत हस्तांतरण के प्रमाण मिलते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई पर विचार कर सकता है। वहीं, यदि रजिस्ट्री वैध दस्तावेजों के आधार पर हुई है, तो संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए।

### 🔴 बाजोरिया मार्ग पर जाम और जनता की परेशानी का सवाल

बाजोरिया मार्ग सहारनपुर का महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है। यहां अस्पतालों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के कारण वाहनों तथा लोगों की आवाजाही बनी रहती है। सड़क पर यातायात का दबाव और पार्किंग की समस्या होने पर आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे में कथित टैक्सी स्टैंड की जमीन के वर्तमान उपयोग का सवाल केवल संपत्ति विवाद तक सीमित नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि संबंधित स्थान का उपयोग स्वीकृत योजना के अनुरूप है या नहीं और वहां पार्किंग तथा यातायात व्यवस्था को लेकर लागू नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

यदि मूल मास्टर प्लान में टैक्सी स्टैंड के लिए जगह निर्धारित थी, तो उस योजना और वर्तमान स्थिति का आधिकारिक मिलान महत्वपूर्ण होगा। इससे जमीन के उपयोग और उससे जुड़े दावों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

### 🔴 अब जिला प्रशासन की भूमिका पर निगाहें

इस पूरे मामले में सहारनपुर जिला प्रशासन, नगर निगम और सहारनपुर विकास प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। संबंधित विभाग मूल मास्टर प्लान, स्वीकृत नक्शे, हाउस टैक्स रिकॉर्ड, रजिस्ट्री और भूमि की स्थिति की जांच कर वास्तविक तथ्यों को स्पष्ट कर सकते हैं।

यदि जांच में यह पाया जाता है कि जमीन पर अनधिकृत कब्जा या बिना आवश्यक अनुमति के निर्माण हुआ है, तो सक्षम प्राधिकारी लागू कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। ऐसी कार्रवाई में नोटिस, सुनवाई, दस्तावेजों का परीक्षण और लागू कानूनी प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।

लेकिन यदि जमीन निजी स्वामित्व की है और उसका उपयोग वैध स्वीकृतियों के अनुसार हो रहा है, तो केवल आरोपों के आधार पर उसे अतिक्रमण नहीं माना जा सकता।

### ⚖️ सबसे बड़ा सवाल: क्या होगी जांच और क्या हटेगा कथित अतिक्रमण?

अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सहारनपुर जिला प्रशासन इस प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच करता है? क्या नगर निगम और विकास प्राधिकरण संपत्ति के रिकॉर्ड तथा नक्शे की स्थिति स्पष्ट करेंगे? क्या कथित टैक्सी स्टैंड की जमीन का मूल उपयोग और वर्तमान स्थिति आधिकारिक तौर पर जांची जाएगी?

और यदि जांच में अनधिकृत कब्जा या अवैध निर्माण प्रमाणित होता है, तो क्या संबंधित कानून के तहत अतिक्रमण हटाने अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी?

**इन सवालों का जवाब अभी जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड के सामने आने के बाद ही मिल सकेगा।**

इस खबर का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित से जुड़े सवालों को सामने लाना और संबंधित दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को रेखांकित करना है। संबंधित पक्षों का आधिकारिक जवाब मिलने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जाना चाहिए।

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✍️ विशेष रिपोर्ट: एलिक सिंह
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