जनता जाग चुकी है अनियमित करने वाले लोक सेवक हो जाओ सावधान

संवेदनशील रेल पद पर 20+ वर्ष तैनाती की उच्चस्तरीय जांच की मांग, जबाबदेही किसकी?
धरहरा मुंगेर 11 अक्टूबर 2026 प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया की
मैं, श्याम मुरारी प्रसाद, RTI कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजन, धरहरा, मुंगेर, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते जनहित में यह तथ्य सार्वजनिक कर रहा हूँ। अभी इस प्रकरण पर मेरे द्वारा कोई RTI दायर नहीं किया गया है — यह जानकारी विशेष विश्वस्त सूत्रों एवं उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। आज से इसकी दस्तावेजी शुरुआत कर रहा हूँ।
मुख्य बिंदु:
1. संवेदनशील पद पर दीर्घ तैनाती: विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (P.Way-2), PWay-2 इंचार्ज,जमालपुर श्री मनीष कुमार साह लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से जमालपुर रेल क्षेत्र में पदस्थापित हैं। PW-1 में लगभग 8 वर्ष से अधिक इंचार्ज रहने के बाद भागलपुर स्थानांतरण के बावजूद PW-2 में इंचार्ज बनाए जाने का आरोप है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के अद्यतन परिपत्र के अनुसार अब संवेदनशील पदों पर अधिकतम कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित है — इस नियम के उल्लंघन की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। 2. PME एवं मेडिकल फिटनेस: प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, पूर्व रेलवे कोलकाता को प्रेषित पत्र के अनुसार, PME में एक ही दिन में फिट घोषित कर पुनः बुलाने, दुर्घटना के कारण बिना सहारे चलने में असमर्थता के बावजूद फील्ड ड्यूटी (PW-2) पर बने रहने के संबंध में भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल के तहत कार्य-उपयुक्तता की समीक्षा की मांग है। 3. आय से अधिक संपत्ति: सूत्रों ने ज्ञात आय एवं संपत्ति की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की मांग की है, ताकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 13(1)(b) के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई हो सके। 4. यात्री सुरक्षा: धरहरा-अभयपुर-महराना खंड पर ट्रैक झटके की घटना के समय संबंधित इंचार्ज के मौके पर न पहुँचने का प्रश्न उठा है, जो रेलवे एक्ट 1989 की धारा 113 एवं 152 के अंतर्गत यात्री सुरक्षा के दायित्व से जुड़ा है।
मेरी मांग:
• CVC/रेलवे विजिलेंस की निगरानी में उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच • PME फाइल एवं पोस्टिंग हिस्ट्री की पारदर्शी समीक्षा • रोटेशन पॉलिसी (4 वर्ष) का कड़ाई से पालन RTI कि धारा 4(1)b के तहत सार्वजनिक क्यों नहीं?
मैं सिर्फ जरिया हूँ, न्याय माताजी के हाथ में है!
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