पंचायतीराज चुनाव 2026: मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश, कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

नागौर जिले में 22, 24, 28 और 30 अक्टूबर को मतदान के अनुसार अवकाश घोषित, पुनर्मतदान पर भी लागू होगा आदेश**
नागौर,17 अक्टूबर।रमेश सिंह राजपुरोहित (जिला सवांददाता)
पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर नागौर जिले में मतदान दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने आदेश जारी कर प्रथम एवं द्वितीय चरण के तहत जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य तथा पंच-सरपंच पदों के लिए निर्धारित मतदान तिथियों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रखने के निर्देश दिए हैं। पुनर्मतदान की स्थिति में संबंधित क्षेत्र में पुनर्मतदान के दिन भी अवकाश रहेगा।
## इन तारीखों को रहेगा सार्वजनिक अवकाश
जारी आदेश के अनुसार प्रथम चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए **22 अक्टूबर 2026** तथा पंच एवं सरपंच पदों के चुनाव के लिए **24 अक्टूबर 2026** को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
इसी प्रकार, द्वितीय चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए **28 अक्टूबर 2026** तथा पंच एवं सरपंच पदों के लिए **30 अक्टूबर 2026** को मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
## कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
आदेश के अनुसार नागौर जिले में स्थित निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों, कारोबार, व्यवसाय और अन्य संस्थानों में कार्यरत ऐसे सभी कर्मचारी, जिनका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें मतदान के अवसर पर सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इस प्रावधान में आकस्मिक एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, नागौर जिले में कार्यरत ऐसे कार्मिक, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें मतदान के लिए आवेदन करने पर मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
## मतदान के लिए अवकाश देना अनिवार्य
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित संस्थानों एवं नियोजकों को चुनाव के दौरान जारी आदेशों और अवकाश संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
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