उर्दू अखबार का संपादक प्यारे मियां निकला वैसी दरिंदा
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इस शख्स को ध्यान से देखिए जिनको 10 बार उम्रकैद की सजा और 77 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना मिली! ये है #प्यारे_मियां, जो उर्दू अखबार का संपादक था।
भोपाल की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इसे ऐसी सजा सुनाई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।
लेकिन आखिर इसने ऐसा क्या किया था कि अदालत ने एक-दो नहीं, बल्कि 10 बार उम्रकैद की सजा सुना दी?…
तारीख थी 11 जुलाई 2020। भोपाल में पुलिस को नशे की हालत में पांच लड़कियां मिलीं। पूछताछ में एक लड़की ने बताया कि उन्हें जन्मदिन मनाने के बहाने एक फ्लैट में बुलाया गया था, जहां शराब पिलाकर उनका यौन शोषण किया गया।
पुलिस जब उस फ्लैट में पहुंची, तो वहां शराब की बोतलें, आपत्तिजनक सामान और हिडन कैमरे मिले। जांच आगे बढ़ी, तो प्यारे मियां का नाम सामने आया। पुलिस के मुताबिक,
वह नौकरी और 10 हजार रुपये मासिक वेतन का लालच देकर नाबालिग लड़कियों को बुलाता था और उनका यौन शोषण करता था।
इस काम में "राबिया बी" उसकी मदद करती थी।
पुलिस से बचने के लिए प्यारे मियां दिल्ली पहुंचा, फिर हैदराबाद होते हुए कश्मीर चला गया। आखिरकार 2020 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
इस मामले में मुकदमा कई साल तक चला। 2026 में भोपाल की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद और 77 लाख 64 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उसकी सहयोगी राबिया बी को भी 20 साल की कैद हुई।
मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हुई।
बताया गया कि प्यारे मियां की आठ सजाएं ऐसी हैं, जिनके चलते उसके जीवनभर जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है।
यह मामला एक गंभीर चेतावनी है
अपने बच्चों को जागरूक करें, उन्हें अनजान लोगों के झूठे वादों से सावधान रहना सिखाएं
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