11 वर्षीय छात्र की पीठ पर पड़ी मार की गूंज भोपाल तक पहुंची, शिक्षक नितिन कुर्मी निलंबित

भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * बकस्वाहा स्कूल में 11 वर्षीय छात्र के साथ कथित मारपीट का मामला अब कार्रवाई तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और समाचार के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सांदीपनि सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बकस्वाहा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक नितिन कुर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर ने 31 अगस्त को निलंबन आदेश जारी करते हुए शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गौरिहार निर्धारित किया है। मामला 27 अगस्त का है।
विभागीय आदेश के अनुसार कक्षा 5वीं में अध्ययनरत 11 वर्षीय छात्र के साथ शिक्षक द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत सामने आई थी। आरोप था कि छात्र सुबह 9:30 बजे स्कूल पहुंचा था और करीब 10:30 बजे घर पहुंचने पर उसने अपने माता-पिता को शिक्षक द्वारा मारपीट किए जाने और स्कूल से भगाने की बात बताई।
परिजन शिकायत लेकर विद्यालय पहुंचे तो शिक्षक द्वारा उनसे भी कथित अभद्रता किए जाने की बात सामने आई। सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी बकस्वाहा को वस्तुस्थिति की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने 27 अगस्त को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विभागीय आदेश में कहा गया है कि जांच के दौरान छात्र की पीठ पर हाथ का निशान स्पष्ट रूप से उभरा हुआ पाया गया।
इसके बाद शिक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। शिक्षक की ओर से प्रस्तुत जवाब को जिला शिक्षा अधिकारी ने समाधानकारक नहीं माना।
विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यालय में किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है।
इसके बावजूद छात्र को शारीरिक दंड दिया जाना गंभीर अनियमितता है। आदेश में शिक्षक के कृत्य को मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया है।
मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत शिक्षक नितिन कुर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गौरिहार रहेगा।
आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है
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