चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी नसीम खान एवं सईम खान को न्यायालय ने सुनाई 7-7 वर्ष की सजा

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * पुलिस अधीक्षक सागर अनुराग सुजानिया के निर्देशन में थाना गोपालगंज पुलिस द्वारा गंभीर अपराध में प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा न्यायालय में मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप जानलेवा हमले के मामले में दोनों आरोपियों को न्यायालय द्वारा 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। दिनांक 15 फरवरी 2025 की रात्रि लगभग 11:30 से 11:45 बजे के मध्य थाना गोपालगंज क्षेत्र अंतर्गत हरदास लम्बरदार वाली गली में आरोपी नसीम खान एवं सईम खान, दोनों निवासी क्वार्टर एफ-3, ब्लॉक-11, बाघरज वार्ड, थाना मोतीनगर, सागर द्वारा आम रोड पर सार्वजनिक रूप से अश्लील गालियां देकर विवाद किया गया।
विवाद बढ़ने पर दोनों आरोपियों ने एकराय होकर जान से मारने की नियत से रिजवान एवं नवाजिश पर धारदार हथियार (चाकू) से हमला कर दिया। हमले में नसीम खान द्वारा रिजवान तथा सईम खान द्वारा नवाजिश को गंभीर रूप से घायल किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना गोपालगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए दिनांक 16 फरवरी 2025 को आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 296, 109(1) एवं 109(1) सहपठित 3(5) के तहत अपराध क्रमांक 88/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। थाना गोपालगंज पुलिस द्वारा प्रकरण में निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए घटनास्थल, घायलों एवं घटना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का बारीकी से परीक्षण किया गया।
प्रकरण में उपलब्ध गवाहों के कथन, दस्तावेजी एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का विधिवत संकलन करते हुए दिनांक 29 नवंबर 2025 को न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 09 दिसंबर 2025 को आरोपों की विरचना की गई तथा दिनांक 23 दिसंबर 2025 से साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
प्रकरण में थाना गोपालगंज पुलिस द्वारा अभियोजन पक्ष के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए संचित गवाहों एवं उपलब्ध दस्तावेजी/भौतिक साक्ष्यों को व्यवस्थित एवं मजबूती के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया। विवेचना के दौरान प्रत्येक महत्वपूर्ण साक्ष्य का संकलन एवं परीक्षण करते हुए प्रकरण को मजबूत बनाया गया तथा न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय कर आरोपियों को उनके अपराध के लिए सजा दिलाने हेतु प्रभावी प्रयास किए गए।
पुलिस की प्रभावी विवेचना, मजबूत साक्ष्यों एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा दिनांक 01 सितंबर 2026 को प्रकरण में अंतिम निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया। आरोपी नसीम खान को आहत रिजवान पर हत्या के प्रयास के अपराध में धारा 109(1) BNS के अंतर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। आरोपी सईम खान को आहत नवाजिश पर हत्या के प्रयास के अपराध में धारा 109(1) BNS के अंतर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। सागर पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, साक्ष्यों के प्रभावी संकलन तथा न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से अपराधियों को उनके कृत्य की सजा दिलाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।
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