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चंद्रपुर के कुंसूबी कांड में बड़ा मोड़: भारत आत्राम और आनंदराव मेश्राम पर FIR दर्ज करने का कोर्ट का आदेश

02 Sep 2026, 09:53 AM • Vande Bharat Live TV News
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चंद्रपुर के कुंसूबी कांड में बड़ा मोड़: भारत आत्राम और आनंदराव मेश्राम पर FIR दर्ज करने का कोर्ट का आदेश - चंद्रपूर, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में चर्चित चंद्रपुर जिले के जिवती तहसील के मौजा कुंसूबी प्रकरण में कोरपना कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। क्रिमिनल केस नंबर 50/2026 में 29 अगस्त 2026 को कोर्ट ने दो आरोपियों भारत आत्राम और आनंदराव मेश्राम के खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश गडचांदुर पुलिस स्टेशन को दिया है।

जबकि इसी मामले के बाकी आरोपी, जिनमें मानिकगढ़ सीमेंट कंपनी और अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के अधिकारी, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं, उनके खिलाफ दायर क्रिमिनल केस नंबर 72/2026 पर 16 सितंबर 2026 को आदेश होना है।

*क्या है पूरा कुंसूबी मामला?*
कुंसूबी एक संपूर्ण आदिवासी गांव है जो पेसा कानून के तहत आता है। आरोप है कि पेसा कानून और जमीन राजस्व की धारा 36 का उल्लंघन कर, बिना किसी पुनर्वसन और पुनर्स्थापना के, 6 फरवरी 2026 को रात 8:30 बजे बुलडोजर चलाकर पूरे कुंसूबी गांव के 34 घरों को ध्वस्त कर दिया गया।

*बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लंबित होते हुए भी गांव उजाड़ा -*
पीड़ितों का आरोप है कि मानिकगढ़ सीमेंट कंपनी, राजस्व और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट खंडपीठ नागपुर में क्रिमिनल रिट पिटिशन नंबर 657/2021 पहले से ही दायर है, इसके बावजूद दलाल भारत आत्राम और आनंदराव मेश्राम के माध्यम से षड्यंत्र रचकर, विश्वासघात और धोखाधड़ी कर आदिवासियों को बेघर किया गया।

*चार दशक से न्याय के लिए संघर्ष -*
पिछले चार दशकों से कुंसूबी के आदिवासी अपने न्याय और हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2013 से तलाठी विनोद खोब्रागड़े ने दस्तावेजों और सबूतों के साथ इस महाघोटाले को उजागर किया और शासन-प्रशासन से लेकर निचली अदालत, जिला कोर्ट, हाईकोर्ट खंडपीठ नागपुर, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली तक इसका पीछा किया।

जैसे ही विनोद खोब्रागड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील की नियुक्ति की और कोर्ट ने वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट मांगी, कंपनी और राजस्व अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आरोप है कि इसके बाद दलालों को साथ लेकर फर्जी करारनामा और अंगूठे लगवाकर विश्वासघात कर रातोंरात गांव पर बुलडोजर चला दिया गया।

कोर्ट ने माना कि आदिवासी दलालों ने ही कुंसूबी के 32 लोगों के साथ घात किया है, इसलिए सबसे पहले दलालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

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