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12 सितम्बर को आयोजित होगी आगामी राष्ट्टीय लोक अदालत अधिक से अधिक पक्षकार लोक अदालत में प्रतिभाग कर आपसी सुलह-समझौते से मामलों का कराएं निस्तारण

03 Sep 2026, 01:44 AM • Vande Bharat Live TV News
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12 सितम्बर को आयोजित होगी आगामी राष्ट्टीय लोक अदालत अधिक से अधिक पक्षकार लोक अदालत में प्रतिभाग कर आपसी सुलह-समझौते से मामलों का कराएं निस्तारण - HAMIRPUR, उत्तर प्रदेश

सवाददाताः समसुद्दीन शेख हमीरपुर
दिनांक: 02 सितम्बर 2026

*12 सितम्बर को आयोजित होगी आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत*

*अधिक से अधिक पक्षकार लोक अदालत में प्रतिभाग कर आपसी सुलह-समझौते से मामलों का कराएं निस्तारण*

हमीरपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में 12 सितम्बर 2026, दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय हमीरपुर एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा।

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर श्री मनोज कुमार राय के दिशा-निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां एवं प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर श्रीमती वंदना अग्रवाल ने जनपदवासियों एवं संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग कर अपने उपयुक्त मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, धन वसूली, विद्युत एवं जल बिल, भरण-पोषण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक एवं अन्य दीवानी वादों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण होने से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है तथा उन्हें सरल, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद के समाधान का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही आपसी सहमति से विवाद का समाधान होने के कारण पक्षकारों के बीच संबंधों में भी सौहार्द बना रहता है।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती वंदना अग्रवाल ने सभी संबंधित पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों को संदर्भित कराकर सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें तथा आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता से राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल एवं प्रभावी बनाया जा सकेगा।

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