खुद को गोली मारकर दो युवकों को फंसाने की रची साजिश, पुलिस ने किया खुलासा

कांठ तहसील के छजलैट थाना क्षेत्र में खुद के पैर में गोली मारकर दो युवकों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराने के मामले में पुलिस ने वादी को ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस की विवेचना में नामजद दोनों युवकों की इस मामले में संलिप्तता सामने नहीं आई है। पूछताछ में आरोपित ने कुवैत का वीजा सही नहीं होने और बकाया रकम को लेकर दोनों युवकों को फंसाने के लिए खुद को गोली मारने की बात स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने खेत से 315 बोर का तमंचा और कारतूस का खोखा बरामद किया है।
छजलैट पुलिस के अनुसार 21 सितंबर को क्षेत्र के ग्राम मुस्तफापुर खंडसाल निवासी निसार ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि ढकिया निवासी उमर अली और मुस्तफापुर खंडसाल निवासी फुरकान ने पैसे वापस मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोप था कि दोनों उसके घर में घुसे और जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली चला दी, जो उसके बाएं पैर में लगी थी। तहरीर के आधार पर छजलैट पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने वादी के बयान, गवाहों के बयान, घटनास्थल के निरीक्षण और मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों की जांच की। इसमें उमर अली और फुरकान की नामजदगी संदिग्ध पाई गई। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि निसार ने स्वयं अपने पैर में गोली मारकर दोनों युवकों को फंसाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी।
— कुवैत का वीजा सही नहीं होने पर हुआ था विवाद 👇
बुधवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर निसार को कैंच की पुलिया के पास से हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में निसार ने बताया कि उमर अली और फुरकान ने उसे कुवैत भेजने के लिए वीजा बनवाया था, लेकिन वीजा सही नहीं होने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। विदेश जाने में खर्च हुए रुपये को लेकर उसने उमर अली से रकम मांगी थी। उमर ने उसे 1.25 लाख रुपये दे दिए, जबकि शेष रकम नहीं दी। इसी बात से नाराज होकर दोनों को सबक सिखाने और फंसाने के लिए उसने अपने बाएं पैर में गोली मार ली तथा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। पुलिस के अनुसार निसार ने बताया कि उसने घर से कुछ दूर खेत में खुद को गोली मारी थी और इस्तेमाल किया गया तमंचा वहीं फेंक दिया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने खेत से 315 बोर का एक तमंचा और उसमें फंसा एक कारतूस खोखा भी बरामद किया है।
छजलैट थानाध्यक्ष रमेश सहरावत ने बताया कि आरोपित निसार निवासी मुस्तफापुर खंडसाल के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 191/26 में धारा 217/228/248(ख) बीएनएस और 3/25/27 आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उसे न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उसे गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष छजलैट रमेश सहरावत, उपनिरीक्षक नितेश कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल हरिओम, हेड कांस्टेबल, पुनीत कुमार, कांस्टेबल हैप्पी शामिल रहे।
Report: Pankaj Kumar, Kanth ✍️
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