पुरानी रंजिश ने लिया खूनी मोड़, सोनू कोल हत्याकांड में दो आरोपियों को उम्रकैद

नौरोजाबाद से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट
उमरिया। नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुए सोनू कोल हत्याकांड में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा ने जावेद मुसलमान और राजेश यादव, दोनों निवासी नौरोजाबाद, को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय के अनुसार, घटना 1 अप्रैल 2020 की रात की है।
कोरोना संक्रमण के दौरान शासन के नियमानुसार जिला जेल से छूटकर सोनू कोल घर आया था। घटना वाली रात वह अपने साथी विकास बर्मन के साथ बाजारपुरा नौरोजाबाद से सामान लेकर घर लौट रहा था।
रात करीब 8 बजे के बाद दोनों जब बड़े ग्राउंड के पीछे पानी टंकी नर्सरी के पास पहुंचे, तभी जावेद मुसलमान और राजेश यादव ने सोनू का रास्ता रोक लिया। अभियोजन के अनुसार, पुरानी रंजिश को लेकर दोनों आरोपियों ने सोनू के साथ मारपीट की।
इसी दौरान जावेद ने कथित रूप से धारदार चाकू से हमला किया, जबकि राजेश ने सोनू को पकड़ लिया। चाकू से गले और कमर के पीछे गंभीर वार किए जाने का आरोप है।
हमले में सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शोर मचाने पर साथ मौजूद विकास बर्मन ने बीच-बचाव किया।
इसके बाद सोनू किसी तरह वहां से निकलकर नौरोजाबाद थाने पहुंचा। पुलिस ने अपराध क्रमांक 87/2020 दर्ज करते हुए धारा 341, 294, 307, 34 भादंसं तथा एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया।
बाद में घायल सोनू कोल की मृत्यु होने पर मामले में धारा 302 बढ़ाई गई। मामले की सुनवाई के दौरान चक्षुदर्शी साक्षी विकास बर्मन पक्षद्रोही हो गया।
इसके बावजूद अभियोजन ने मृतक के मृत्युकालिक कथन सहित अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन के अनुसार, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित हुआ।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से उप निदेशक अभियोजन आर.के. चतुर्वेदी, उमरिया द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने जावेद मुसलमान और राजेश यादव को हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले के साथ करीब छह वर्ष पुराने सोनू कोल हत्याकांड में लंबी चली न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ।
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