समाज के माथे पर कलंक! विवाहिता पर दहेज के लिए जुल्म की इंतहा, ससुर-पति सहित अन्य पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

व्यूरो चीफ औरैया: रंजीत शर्मा
एक तरफ देश और समाज महिला सशक्तिकरण और बेटियों के सम्मान के बड़े-बड़े दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ आज भी कई घरों में बहु-बेटियाँ दानवी प्रवृत्ति के साए में घुट-घुटकर जीने को मजबूर हैं। जनपद औरैया के थाना बिधूना क्षेत्र में एक ऐसी ही झकझोर देने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ नवविवाहिता बेटी के साथ दहेज की खातिर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना की सभी हदें पार कर दी गईं।
पीड़िता की दर्दभरी दास्तान ने एक बार फिर समाज और प्रशासनिक व्यवस्था के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जुल्म, प्रताड़ना और खौफनाक दास्तान :
थाना क्षेत्र बिधूना मे पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर एक गंभीर आघात है।
पीड़िता का विवाह औरैया के पढ़ीन दरवाजा औरैया के अभिनव गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता के साथ हुआ था, जिसके बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग लगातार दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे। पीड़िता का आरोप है कि अभिनव गुप्ता अन्य किसी लड़की से बात करता और उसके साथ अभद्र व्यवहार करता था घटना 17 सितंबर 2026 की रात लगभग 10:00 बजे की है, जब ससुर संजय गुप्ता, सास रेखा गुप्ता और देवर अभय गुप्ता ने एकसाथ कमरे में आकर उसपर क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं।
आरोपियों ने पीड़िता पर दबाव बनाया कि वह अपने पिता से कहकर लखनऊ के फ्लैट की रजिस्ट्री उसके नाम करवाए और मकान बनवाकर दे। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे गालियां दीं, उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए घर से निकालने का प्रयास किया।
इस अमानवीय व्यवहार से घबराई पीड़िता ने अपने कमरे में अंदर से दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाने के लिए डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की शुरुआती सुस्ती और दबंगों के हौसले
घटना के दौरान जब डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची, तो पीड़िता ने सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि शुरुआती स्तर पर मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया।
इसके बाद ससुराल वालों के हौसले और बुलंद हो गए। अगले दिन जब पीड़िता के परिजन और क्षेत्र के गणमान्य लोग समझौते के लिए पहुंचे, तो ससुर संजय गुप्ता और अन्य ने धमकी दी कि पुलिस उनकी जेब में रहती है और वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
यही नहीं, बात बिगड़ने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर और अधिक संगीन हरकतें शुरू कर दीं। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी दर्द बयां किया है कि उसके ससुर के कुछ आपत्तिजनक और अनैतिक क्रियाकलापों के कारण उसे लगातार असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।
आरोपियों ने झूठे मुकदमों में फंसाकर पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी, यहाँ तक कि एनडीपीएस एक्ट और अन्य झूठे मामलों में जेल भिजवाने की साजिश रचने की बात भी कही गई। कानूनी शिकंजा और पुलिसिया कार्रवाई
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बिधूना थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं के साथ-साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 व 4 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया है। इस पूरे प्रकरण की विस्तृत विवेचना उपनिरीक्षक को सौंपी गई है।
इस पूरे संवेदनशील मामले में कोतवाली प्रभारी विनेश कुमार सिंह ने गहन जांच कर विधि अनुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।
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