नवरात्रि पर्व पर गरबा पंडालों में मर्यादित संगीत, निर्धारित ध्वनि सीमा एवं यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें – सागर पुलिस

सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * नवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज थाना कैंट में नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप के नेतृत्व में एवं थाना प्रभारी थाना कैंट की उपस्थिति में शहर के समस्त डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में संगीत की मर्यादा, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, समय-सीमा, डीजे वाहनों की सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन के संबंध में विस्तार से बताया, गरबा पंडालों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप संगीत बजाया जाए। अश्लील, आपत्तिजनक अथवा किसी व्यक्ति, समुदाय या वर्ग की भावनाओं को आहत करने वाले गाने एवं संगीत का प्रयोग न किया जाए।
निर्धारित समय-सीमा का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाए तथा ध्वनि संबंधी लागू नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
डीजे की आवाज निर्धारित ध्वनि मानकों से अधिक न हो। ध्वनि के कारण आम नागरिकों, विद्यार्थियों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों एवं आसपास के रहवासियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
किसी भी डीजे संचालक द्वारा डीजे वाहन या अन्य वाहन में प्रेशर हॉर्न का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रेशर हॉर्न से होने वाले अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण एवं आमजन को होने वाली असुविधा को देखते हुए इसका प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
डीजे वाहनों को अनावश्यक रूप से मॉडिफाइड न किया जाए। वाहन की बनावट एवं उपकरणों की स्थापना निर्धारित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
डीजे वाहन चलाते समय सभी यातायात नियमों का पालन किया जाए। वाहन चालक कुशल एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी होना चाहिए।
वाहन चलाते समय लापरवाही, तेज गति एवं असुरक्षित तरीके से वाहन संचालन न किया जाए। डीजे वाहनों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जाए।
अधिक ऊंचाई के कारण बिजली के तारों, पेड़ों, पुलों अथवा अन्य संरचनाओं से टकराने की आशंका रहती है, जिससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार का जोखिम न लिया जाए।
डीजे वाहन पर लगे उपकरणों को सुरक्षित तरीके से स्थापित किया जाए। वाहन पर क्षमता से अधिक व्यक्तियों को न बैठाया जाए तथा ऐसी व्यवस्था न की जाए जिससे सड़क पर आवागमन बाधित हो या आमजन की सुरक्षा प्रभावित हो।
सभी डीजे संचालक प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने अथवा किसी भी अन्य निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित डीजे संचालक के विरुद्ध नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सागर पुलिस सभी डीजे संचालकों, गरबा आयोजकों एवं नागरिकों से अपील करती है कि नवरात्रि पर्व को धार्मिक आस्था, उत्साह, सौहार्द एवं शांति के साथ मनाएं। संगीत की मर्यादा बनाए रखें, ध्वनि प्रदूषण से बचें तथा यातायात एवं सुरक्षा नियमों का पालन करें।
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