डीएम के आदेश पर महिला कांस्टेबल की हत्या आरोपियों की 65 लाख की संपत्ति कुर्क
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डीएम के आदेश पर महिला कांस्टेबल की हत्या आरोपियों की 65 लाख की संपत्ति कुर्क
गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों पर हुई कार्रवाई
मिलक /रामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी पर जिलाधिकारी ने 10 अक्टूबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों की करीब 65 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। आरोप है कि दोनों ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की थी।थाना गंज में छह आरोपियों पर महिला कांस्टेबल की हत्या और गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था। पुलिस का आरोप है कि गिरोह ने बीमा और अन्य फायदे के लिए महिला कांस्टेबल और उसके बच्चे को कार में आग लगाकर जिंदा जला दिया था
आज पुलिस ने दान सिंह की मिलक के नसीराबाद और बेहटरा गांव में करीब 46 लाख 22 हजार रुपये की जमीन है। वहीं मोहम्मद गुलफाम की बघी गांव में जमीन और बैंक खाते में जमा रकम मिलाकर करीब 19 लाख 13 हजार रुपये की संपत्ति है।दोनों की कुल संपत्ति लगभग 65 लाख 35 हजार 820 रुपये आंकी गई है। डीएम के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने दान सिंह की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद मौके पर संपत्ति कुर्क का बोर्ड लगा दिया गया है।
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