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जयपुर जिले के धौला स्कूल प्रकरण में निलंबित अंग्रेजी शिक्षक मौजमाबाद मुख्यालय के लिए रिलीव, तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने स्कूल में की गहन पूछताछ

06 Nov 2026, 04:36 PM • Vande Bharat Live TV News
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जयपुर जिले के धौला स्कूल प्रकरण में निलंबित अंग्रेजी शिक्षक मौजमाबाद मुख्यालय के लिए रिलीव, तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने स्कूल में की गहन पूछताछ

जयपुर।
जमवारामगढ़ उपखण्ड के धौला ग्राम में संचालित संत शिरोमणि नारायणदास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले दिनों गरिमा पेटी से छात्राओं की शिकायत मिलने के बाद शुरू हुए प्रकरण में नया अपडेट सामने आया है। निलंबित अध्यापक लेवल-2 अंग्रेजी बिलाल खान पठान को विद्यालय से कार्यमुक्त कर दिया गया है और जांच कमेटी ने स्कूल पहुंचकर मामले की गहन जांच की है।
निलंबन आदेश के बाद प्रधानाचार्य द्वारा पालना करते हुए कार्मिक को पहले बुधवार को ऑफलाइन रिलीव किया गया था और फिर गुरुवार को शाला दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन रिलीव किया गया। अब निलंबन काल में कार्मिक का मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मौजमाबाद (जयपुर) रहेगा, जहां उन्हें उपस्थिति देनी होगी। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा।
जांच कमेटी ने गुरुवार को स्कूल में की जांच-गुरुवार को जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय टीम विद्यालय पहुंची। टीम में सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि गठवाड़ी, नीलम शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि माजीपुरा और पुष्पा चौधरी, व्याख्याता, राउमावि गठवाड़ी शामिल रहे।

टीम ने विद्यालय के रिकॉर्ड, गरिमा पेटी से प्राप्त शिकायत, स्टाफ के बयान और संबंधित दस्तावेजों की गहनता से जानकारी ली। कमेटी को सूक्ष्मता से जांच कर तथ्यात्मक एवं स्पष्ट जांच रिपोर्ट मय अनुशंसा तत्काल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जमवारामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जमवारामगढ़ आर.एस. मीणा द्वारा दिए । मामले की शुरुआत गरिमा पेटी से हुई, जिसमें छात्राओं द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा जयपुर गिरिराज कुमार पारीक द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जमवारामगढ़ के पत्र दिनांक 04.11.2026 द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रथमदृष्टया आरोप पुष्ट पाये जाने पर, प्रशासक एवं जिला कलेक्टर जयपुर से अनुमोदन के बाद राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद विभागीय जांच आगे बढ़ेगी। जांच में आरोप सिद्ध होने या नहीं होने के आधार पर ही अंतिम कार्रवाई तय होगी। तब तक शिक्षक निलंबन पर रहेंगे।

धौला क्षेत्र में इस प्रकरण को लेकर अभिभावकों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा जारी है। सभी की नजर अब जांच कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है।

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