

निवाड़ी | 1 जनवरी 2026 नववर्ष के अवसर पर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था, लोक सुरक्षा तथा वन्यजीव संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत ओरछा वन अभ्यारण्य एवं उससे लगे वन क्षेत्रों में नववर्ष पूर्व संध्या एवं 1 जनवरी को विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि ओरछा वन क्षेत्र अतिसंवेदनशील एवं वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां तेज़ ध्वनि, अव्यवस्थित गतिविधियां और भीड़ से वन्य जीवों के दैनिक व्यवहार एवं मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही स्थानीय नागरिकों एवं बाहर से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
प्रमुख प्रतिबंध
वन अभ्यारण्य ओरछा एवं समीपवर्ती वन क्षेत्रों में पार्टी/जलसा आयोजन पर प्रतिबंध
तेज़ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही
सड़क, जंगल एवं नदी के समीप किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधि या पार्टी निषिद्ध
शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त रोक
10 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर पूर्ण प्रतिबंध
ऐसी कोई भी गतिविधि निषिद्ध, जिससे आमजन, पर्यटकों को असुविधा हो या कानून-व्यवस्था प्रभावित हो
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जनहित एवं आपात परिस्थितियों को देखते हुए एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, जिसमें पूर्व सूचना अथवा आपत्तियां आमंत्रित करना संभव नहीं था।
उल्लंघन पर कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आमजन एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे नववर्ष को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं नियमों का पालन करते हुए मनाएं।








