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छत्तीसगढ राज्य में भी मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्य किया जायेगा

इसके लिए राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है।


++++++वंदेभारतलाइवटीव न्युज, छत्तीसगढ ++++++++
रविवार 14 सितंबर 2025-;प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ राज्य में भी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण/ एसआईआर कार्य किया जायेगा। जानकारी अनुसार राज्य शासन ने इसको लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को इस संबंध में ऑनलाइन बैठक भी की गई। जानकारी अनुसार इस बैठक में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण , वर्ष 2003 से 2005 तक की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं का मिलान, विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के पहले की तैयारियां, रिक्त पदों को भरने तथा एसआईआर के लिए जरूरी स्टॉफ की उपलब्धता पर विस्तृत चर्चा की गई। मालूम हो की छत्तीसगढ प्रदेश में वर्ष 2004 में एसआईआर किया जा चुका है, तब एसआईआर के दौरान प्रदेश में विधानसभा सीटों का परिसीमन भी आरंभ हुआ था, जो कि वर्ष 2008 तक चलाया गया था। जानकारी अनुसार उस समय एसआईआर के समय बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाने का कार्य किया गया था। एक जानकारी के अनुसार तब भी बड़ी संख्यां में दावे आपत्तियां लगाई गई थी जिनका कि निराकरण भी कर दिया गया था। अब करीब 25 वर्ष बाद फिर से होने वाले मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण से काफी संख्या में नाम काटे जाने की संभावना दिख रही है। कुछ नियम सजा जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण/एसआईआर संबधी जानकारी-:(1)- मतदाता का एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए। (2)- कोई भी एक से अधिक बार मतदाता सूची में पंजीकृत न हो। (3)- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मतदाता की आयु 18 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। (4)- यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए किसी गलत दस्तावेज को प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में एक वर्ष की सजा अथवा जुर्माना दोनों ही हो सकता है। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी गलत तरीके से किसी का नाम मतदाता सूची में दर्ज करता है तो उसे भी तीन माह से लेकर दो वर्ष तक की सजा हो सकती है। भारत परिसीमन आयोग के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार हर बार जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता है। वर्ष 2001 में जनगणना के बाद छत्तीसगढ राज्य में परिसीमन किया गया था। इसके पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्य हुआ था। वर्ष 2011 में जनगणना कराइ गई परन्तु सीटों का परिसीमन नही किया गया । अबकी बार 2026 में जनगणना होने के बाद जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जा सकता है, और तब गहन पुनरीक्षण भी किया जा सकता है।

अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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