
वंदेभारतलाइवटीव न्युज, रविवार, 11जनवरी2026, नागपुर
======>प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार राज्य चुनाव आयोग के दिशानिर्देश अनुसार, नागपुर नगर निगम-महानगरपालिका आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए नागपुर शहर में तीन दिनों तक- 14, 15, 16 जनवरी 2026 तक शराब आदि बेचने को लेकर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। नागपुर महानगर पालिका चुनाव के लिए गुरुवार 15 जनवरी2026 को मतदान होना है, और शुक्रवार 16 जनवरी2026 को मतगणना होना है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने हेतु मतदान होने से एक दिन पहले , मतदान के दिन तथा उसके बाद मतगणना के दिन 16 जनवरी को शराब आदि की बिक्री को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासनिक आदेश के अनुसार महानगरपालिका चुनाव संपन्न कराये जाने दौरान शराबंदी का उल्लंघन करने वाले लायसेंस प्राप्त दुकानदारों के प्रति कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। अधिकारियों ने नागरिकों तथा शराब बेचने वालों से नागपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव से संबंधित सभी प्रतिबंधों का ईमानदारी से पालन करने और शासन प्रशासन का सहयोग की अपील की है।





