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निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रचार के लिए शासकीय वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित

23 जनवरी 2025/ नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की घोषणा उपरांत जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान निर्वाचन प्रचार करने के लिये शासकीय वाहनों का प्रयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेशानुसार वह वाहन जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या उनके सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों या विपणन बोर्ड, सहकारी समितियों, स्वायत्त-शासी परिषदों या अन्य किसी निकाय के हो, का किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या निर्वाचन (प्रचार) से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा, निर्वाचन (प्रचार) से जुड़े किसी प्रयोजन के लिये उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 की घोषणा 20 जनवरी 2025 से लेकर निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं के समापन तक उपरोक्तानुसार शासकीय वाहनों का निर्वाचन प्रचार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी अभ्यर्थी या अन्य पदाधिकारी द्वारा जिन्हें उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिये शासकीय वाहन आबंटित है, का दुरूपयोग किया जाना पाया जाता है तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन कठोर कार्यवाही की जावेगी एवं ऐसे वाहन अधिग्रहित कर लिये जायेंगें।

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