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बिना अनुमति अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर होगी कार्यवाही

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लगाया प्रतिबंध

जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने सभी अवकाश पर लगाया प्रतिबंध

बिना अनुमति अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर होगी कार्यवाही

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 22 जनवरी 2025/निर्वाचन आचार संहिता लागू होने पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने निर्वाचन जैसे लोक महत्व के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकाय और पंचायत आम चुनाव 2025 की कार्यवाही संपन्न होने तक जिले में स्थित सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, केन्द्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया जाता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश में कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना किसी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की दशा में, संबंधित कार्यालय प्रमुख, नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

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