इंटरनेट मौलिक अधिकार, बच्चों को भी इससे नहीं रोक सकते, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के इन 2 आर्टिकल का किया जिक्र
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इंटरनेट मौलिक अधिकार, बच्चों को भी इससे नहीं रोक सकते,
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के इन 2 आर्टिकल का किया जिक्र
दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत संरक्षित है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं, बल्कि जानकारी हासिल करने, विचारों को जानने और सूचना का आदान-प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है!!
अदालत ने इंटरनेट को विचारों, रचनात्मक अभिव्यक्ति और जानकारी का मंच बताते हुए कहा कि इसका महत्व बच्चों और वयस्कों, दोनों के लिए है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले कई बच्चों के लिए इंटरनेट सीखने और जानकारी हासिल करने का एकमात्र माध्यम हो सकता है. विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए भी ऑनलाइन फोरम महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके जरिए वे समान परिस्थितियों वाले अन्य लोगों से जुड़ सकते हैं और दोस्ती व संवाद के अवसर पा सकते हैं. पीठ ने माना कि मौजूदा स्वरूप में इंटरनेट बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है….!!
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