हरियाणा के पटवारियों की बल्ले-बल्ले; नायब सरकार ने बढ़ाया प्रशिक्षण वेतन, एरियर भी मिलेगा…जानिए कब

Sandeep Sharma District Reporter Kurukshetra Haryana
हरियाणा सरकार ने नव-चयनित पटवारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान मिलने वाले मासिक मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें नियमित वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है। अब प्रशिक्षण के दौरान पटवारियों को 10 हजार रुपये मासिक मानदेय के बजाय 19,900 रुपये का प्रारंभिक वेतन मिलेगा।
संशोधित व्यवस्था के तहत पात्र पटवारियों को एक जनवरी 2025 से उनकी ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर एरियर भी दिया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने हरियाणा राजस्व पटवारी सेवा नियम, 2011 में संशोधन करते हुए हरियाणा राजस्व पटवारी (ग्रुप-सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं।
नए नियम लागू होने से प्रशिक्षण ले रहे और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले नव-चयनित पटवारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण अवधि के वेतन की व्यवस्था में बदलाव
संशोधित नियमों के अनुसार पटवारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान एफपीएल-2 में 19,900 रुपये का प्रारंभिक वेतन देय होगा।
पटवार प्रशिक्षण स्कूल में एक जनवरी 2025 के बाद दाखिला लेने वाले नव-चयनित पटवारियों को उनकी वास्तविक ज्वाइनिंग तिथि से संशोधित वेतन का लाभ दिया जाएगा। वहीं, अन्य पात्र नव-चयनित पटवारियों के मामले में एक जनवरी 2025 को आधार तिथि मानकर वेतन का एरियर निर्धारित किया जाएगा।
इस तरह पात्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि में पहले दिए जा रहे 10 हजार रुपये के मासिक मानदेय और संशोधित वेतन के बीच का अंतर नियमानुसार मिल सकेगा। प्रशिक्षण पूरा करने वालों का रिकॉर्ड जांचेगा भू-अभिलेख निदेशालय
संशोधित वेतन का लाभ पात्र कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए भू-अभिलेख निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक रिकॉर्ड का मिलान करने के निर्देश दिए हैं।
इसके तहत नियमित नियुक्ति के लिए भेजे गए नव-चयनित पटवारियों की सूची का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले पटवारियों की सूची से मिलान किया जाएगा। रिकॉर्ड की जांच के बाद संशोधित नियमों के दायरे में आने वाले पटवारियों को प्रारंभिक वेतन और एरियर का लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वेतन संबंधी लाभ निर्धारित पात्रता और ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर ही दिया जाए। इस संबंध में जारी पत्र की प्रतियां प्रदेश के सभी उपायुक्तों के अलावा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक, नगर निगम गुरुग्राम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, चकबंदी विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग तथा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।
सरकार के इस संशोधन से नव-चयनित पटवारियों को प्रशिक्षण अवधि में पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही, पात्र कर्मचारियों को पिछली अवधि का बकाया वेतन मिलने का रास्ता भी साफ होगा।
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