रेलवे आरक्षित टिकिट बुकिंग काउंटर से बुक कराने वाले रेल यात्रियों को मिलेगा यात्री बीमा

अब से रेल विभाग के रेलवे आरक्षण काउंटर से ट्रेन टिकिट बुक कराने वाले रेल यात्री भी ले सकेंगे यात्रा बीमा का लाभ, 27 अक्टूबर 2026 से यह सुविधा शुरू होगी, यात्रा के दौरान दुर्घटना में यात्री की मौत होने पर दस लाख रूपय तक का बीमा कवर मिलेगा। प्राप्त हुई जानकारी अनुसार रेलवे में आरक्षित टिकिट बुक कराने वाले रेल यात्रियों को 27 अक्टूबर 2026 से आरक्षण काउंटरों पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा लेने की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है।.दपूम रेलवे के सभी आरक्षण प्रणाली/ PRS काउंटरों पर यह सुविधा शुरू की जा रही है।
अभीतक यात्रा बीमा का यह विकल्प केवल ऑनलाइन ई टिकट बुक करते समय पर ही मिलता था, यात्री अपनी इच्छा से यह.बीमा ले सकेंगे, यह.अनिवार्य नहीं होगा। रेलवे के आरक्षण काउंटर पर कार्यरत कर्मचारी रेल यात्रियों को बीमा संबंधी जानकारी देंगे, और यात्रियों की सहमति से ही इसे दर्ज करेंगें।
यात्रा बीमा लेने के लिए रेल यात्रियों को अपना मोबाईल नंबर देना होगा, और तय प्रीमियम राशि का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा । बीमा पाॅलिसी की जानकारी यात्री के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर भेजी जायेगी।
ट्रेन टिकिट बुक करवाते समय रेल यात्री बीमा का विकल्प चुनने से पहले इसकी सभी शर्तों और बीमा प्रीमियम को अवश्य ही जांच कर लेवें। जानकारी अनुसार इस योजना के अंतर्गत पात्र रेल यात्री की रेल दुर्घटना या अन्य किसी निर्धारित घटना में मौत हो जाने पर दस लाख रूपय तक का बीमा कवर मिल सकता है।
स्थाई रूप से पूरी तरह से दिव्यांग हो जाने पर भी दस लाख रूपय तक और स्थाई आंशिक रूप से दिव्यांगता पर 7.50 लाख रुपए तक का बीमा कवर तय किया गया है।.रेल यात्रा के दौरान चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने के लिए दो लाख रुपए तक और पार्थिव शरीर को घर ले जाने के लिए दस हजार रूपय तक का प्रावधान किया गया है। यह सभी लाभ बीमा पाॅलीसी शर्तों और पात्रता के आधार पर मिलेंगे।
बीमा पालिसी दस्तावेज के अनुसार 17 फरवरी 2024 से लागू किए गए प्रीमियम सभी करों सहित 45 पैसे प्रति यात्री तय है। टिकट काउंटर से टिकट बुक कराते समय लागू किए गए प्रीमियम की पुष्टि करना भी जरूरी होगा।
रेलवे द्वारा दी जा रही यह सुविधा कन्फर्म, आरएसी, और आंशिक रूप से कन्फर्म ट्रेन टिकिट वाले पात्र भारतीय रेल यात्रियों के लिए ही है। बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच साल से कम आयु के बच्चे इस बीमा कवर के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
किसी भी दुर्घटना या बीमा संबंधी जानकारी के लिए यात्रियों को बीमा पालिसी मे दिए गए संपर्क विवरण के आधार पर सीधे तौर पर बीमा कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। यहां यह ध्यान रखना होगा कि रेलवे और आईआरसीटीसी बीमा दावों का निपटारा कभी भी नहीं करतें हैं।
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