शेयर मार्केट मैं निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले कथित अवैध एडवाइजरी नेटवर्क पर कार्यवाही

सागर, वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी,8225072664* सागर पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना मोतीनगर पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर आम नागरिकों को फोन कर लाभ दिलाने का झूठा आश्वासन देकर कथित रूप से धोखाधड़ी करने वाले तीन व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है।
प्रारंभिक जांच में संबंधित एडवाइजरी कंपनी का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में पंजीयन नहीं पाया गया। दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को थाना मोतीनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वर्धमान कॉलोनी, दुबे तालाब के पीछे, सरोज जैन के मकान, काकागंज वार्ड, सागर में एक कथित अवैध शेयर मार्केट एडवाइजरी कार्यालय संचालित किया जा रहा है।
यहां से बिना वैधानिक पंजीयन एवं अनुमति के आम नागरिकों को फोन कर शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तथा निवेश के नाम पर राशि प्राप्त कर अवैध लाभ कमाया जा रहा है। सूचना की तस्दीक एवं वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस टीम द्वारा विधिवत तलाशी वारंट प्राप्त कर बताए गए स्थान पर तलाशी ली गई।
मौके पर एक बड़े कमरे में तीन व्यक्ति मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों को कॉल करते हुए मिले। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे ‘एंजिल वन’ नामक शेयर मार्केट एडवाइजरी कंपनी की ओर से करन चौरसिया के कहने पर ग्राहकों को फोन करते थे।
तीन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई,1. दीपक पिता मुन्नालाल राजपूत, उम्र 28 वर्ष, निवासी शाहगढ़, हाल निवासी सरोज जैन का मकान, वर्धमान कॉलोनी, सागर।2.
सौरभ पिता गोपालदास नामदेव, उम्र 30 वर्ष, निवासी पंतनगर, जैन मंदिर के पास, सागर।3. अनिल पिता हेमराज रैकवार, उम्र 29 वर्ष, निवासी वैशाली नगर, तिली, सागर।
पूछताछ के दौरान दीपक राजपूत ने लिखित में बताया कि उनके पास SEBI से संबंधित कोई पंजीयन, कुमास्ता लाइसेंस अथवा अन्य वैधानिक अनुमति नहीं है। उनके अनुसार, वे तीनों करन चौरसिया द्वारा उपलब्ध कराई गई UPI ID एवं अन्य UPI IDs का उपयोग शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों से राशि प्राप्त करने के लिए करते थे।
जिन ग्राहकों से निवेश के लिए संपर्क किया जाता था, उनकी जानकारी भी करन चौरसिया द्वारा उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई। पुलिस द्वारा SEBI की वेबसाइट पर संबंधित कंपनी एवं पते के संबंध में जांच की गई।
प्रारंभिक जांच में उक्त पते पर ‘एंजिल वन ग्रुप’ नाम से शेयर मार्केट एडवाइजरी का कार्य करने वाली कोई पंजीकृत इकाई नहीं मिली। प्रथम दृष्टया सामने आए तथ्यों के अनुसार, आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आम नागरिकों को शेयर बाजार में लाभ दिलाने का आश्वासन देकर UPI ID एवं बैंक खातों के माध्यम से राशि प्राप्त कर धोखाधड़ी किए जाने का मामला पाया गया।
पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 3(5) तथा मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर विधिवत जप्ती की कार्रवाई की गई। मौके से मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री जब्त की गई।
आरोपियों के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के अनुसार धारा 35(3) BNSS का नोटिस तामील कर अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपियों, विशेषकर करन चौरसिया, की भूमिका की जांच करते हुए तलाश की जा रही है।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी मोतीनगर जसवंत सिंह राजपूत, उप निरीक्षक गौरव गुप्ता, प्रधान आरक्षक दीपक, प्रधान आरक्षक ब्रजेन्द्र तिवारी, प्रधान आरक्षक नदीम, महिला प्रधान आरक्षक मंजूलता तथा आरक्षक अंचल शामिल हैं,सागर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शेयर बाजार मेनिवेश करने से पहले संबंधित संस्था एवं निवेश सलाहकार के पंजीयन की आधिकारिक माध्यमों से जांच अवश्य करें। अधिक एवं निश्चित लाभ का लालच देने वाली योजनाओं से सावधान रहें।
किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई UPI ID अथवा बैंक खाते में बिना सत्यापन राशि जमा न करें। निवेश संबंधी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
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