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ब्रेकिंग न्यूज हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन, डीजे जब्त, संचालक पर होगी कार्रवाई

हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद मझिआंव थाना क्षेत्र में डीजे बजाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं

संवाददात अखिलेश विश्वकर्मा गढ़वा से हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद मझिआंव थाना क्षेत्र में डीजे बजाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में शनिवार रात करीब 11 बजे पुलिस ने बोदरा गांव के पास से एक डीजे सिस्टम जब्त किया।

पुलिस की कार्रवाई

थाना प्रभारी आकाश कुमार ने बताया कि गश्ती के दौरान कृष्ण कन्हैया डीजे (वाहन संख्या JH03T 8917), जो कांडी थाना क्षेत्र से संचालित हो रहा था, को डीजे बजाते हुए पकड़ा गया। इसे जब्त कर थाने लाया गया और संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पहले दी गई थी सख्त चेतावनी

थाना प्रभारी ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने सभी थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों के साथ बैठक कर सख्त चेतावनी दी थी।

किसी भी परिस्थिति में शादी, विवाह, त्योहार या अन्य आयोजनों में डीजे बजाने पर रोक लगाई गई थी।

निर्देश के उल्लंघन पर डीजे संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी।

लाउडस्पीकर के लिए नियम

थाना प्रभारी ने यह भी स्पष्ट किया कि शादी या अन्य आयोजनों में केवल 60 डेसिबल से कम ध्वनि सीमा वाले लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

पुलिस की इस कार्रवाई से यह साफ है कि हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। डीजे संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे।

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